बालोद। मुकेश कुमार पात्रे विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद के न्यायालय द्वारा आरोपी घनश्याम मालेकर पिता ईश्वर मालेकर, उम्र 26 वर्ष, निवासी एक ग्राम, थाना सुरेगांव, जिला बालोद (छ0ग0) को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के अपराध में एक वर्ष तथा धारा 376 भा.द.वि. व संरक्षण अधिनियम की 2012 की धारा 4 के अपराध में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 5,500 /- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो), छन्नू लाल साहू के अनुसार अभियोगी / सूचनाकर्ता पीड़िता की माता 20 अक्टूबर 2020 को थाना सुरेगांव उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन पेश की कि 20 अक्टूबर के शाम 5 बजे उसकी नाबालिग पुत्री ट्युशन पढ़ने गयी थी। शाम 7:30 बजे पैदल घर वापस आ रही थी तभी रास्ते में गांव का घनश्याम मालेकर मिला, जो पीड़िता को सायकल से घर छोड़ देता हूँ कहकर अपनी सायकल में बैठाकर पीड़िता को घर न ले जाकर नर्सरी की तरफ ले गया और उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाया और पीड़िता को वहीं छोड़कर भाग गया। पीड़िता नर्सरी से रोते हुए अपने घर आकर घटना की जानकारी अपने माता-पिता को दी। पीड़िता की माता के लिखित आवेदन पर तत्कालीन थाना सुरेगांव में निरीक्षक पद्मा जगत के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना अधिकारी स.उ.नि. कुमार सिंह सिन्हा विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। जहां विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
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