दुष्कर्म के दो मामले- एक को 10 साल, दूसरे अपराधी को 7 साल का मिला कारावास

बालोद। बालोद कोर्ट में दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों को सजा सुनाई गई। 1 आरोपी को 7 साल तो दूसरे को 10 साल की सजा हुई है।
नाबालिग से दुष्कर्म करने पर सात वर्ष का सश्रम कारावास मिला है। मुकेश कुमार पात्रे विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद के न्यायालय द्वारा आरोपी मनराखन पिता रामकिशन सोरी, उम्र 36 वर्ष, ग्राम लिमऊडीह, थाना डौण्डी, जिला बालोद (छ0ग0) को भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 511 भा.द.वि. के अपराध में 7 वर्ष का सश्रम कारावास व भा.द.वि. की धारा 363 के अपराध में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 3,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) छन्नू लाल साहू अनुसार के अभियोगी / सूचनाकर्ता पीड़िता की माता है। 6 फरवरी 2021 के शाम 6 बजे प्रार्थिया की बड़ी पुत्री उम्र 10 वर्ष 10 माह घर से अपने सायकल में धान बेचने दूसरे गांव के दुकान निकली थी, रास्ते में दो आदमी मोटरसायकल में आये और रोककर सुरेन्द्र का घर दिखाने को कहा, जिससे पीड़िता द्वारा सुरेन्द्र के घर जाने के बहाने पीड़िता को जंगल की ओर हाथी देखकर आने के लिये ले गया और पीड़िता के साथ जबरदस्ती अनाचार किया। पीड़िता जंगल में रो रही थी। एक घण्टे से ज्यादा समय हो जाने पर पति के साथ ढुंढने निकली तो पीड़िता की सायकल व धान की बोरी रोड़ में पड़ी थी, वहीं पास एक बुजुर्ग आदमी से पीड़िता के बारे में पूछने पर वह भागने लगा। तब पीड़िता के पिता गांव के अन्य लोगों के साथ जंगल के अंदर गये तो आरोपी मनराखन सोरी पीड़िता को जमीन में लेटाकर जबरदस्ती अनाचार कर रहा था। लोगों की आवाज सुनकर आरोपी भागने लगा तथा पत्थर से टकराकर गिर गया। पकड़े जाने पर अपना नाम मनराखन सोरी व दूसरा तुलाराम विश्वकर्मा बताये। पीड़िता की माता के लिखित आवेदन पर थाना डौण्डी में निरीक्षक पद्मा जगत के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना अधिकारी निरीक्षक अनिल कुमार ठाकुर विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। जहां विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर उक्त दण्ड से दण्डित किया
गया।

नाबालिग को शादी का प्रलोभन देकर बलात्कार कर गर्भवती करने पर दस वर्ष का सश्रम कारावास

इसी तरह दूसरे मामले में मुकेश कुमार पात्रे विशेष न्यायाधीष पॉक्सो, बालोद, जिला बालोद, छग के द्वारा आरोपी डोमेन उर्फ डोमेन्द्र माहला पिता पल्टू राम महिला उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम फिरतुटोला, थाना मंगचुवा, जिला बालोद, छ.ग को भा.दं.सं. की धारा 363 के आरोप में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व धारा 366 के आरोप में पांच वर्ष तथा भा.द.वि. की धारा 376 व संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के आरोप में दस वर्ष का सश्रम कारावास व 6000 /- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण की कहानी छन्नू लाल साहू विषेष लोक अभियोजक पॉक्सों के अनुसार – शिकायत / सूचनाकर्ता / प्रार्थी पीड़िता की माता है। पीड़िता के माता-पिता कमाने खाने 8 वर्ष पूर्व एक ग्राम गये थे। जिसकी नाबालिग पुत्री अपने दादा-दादी के साथ रहकर कक्षा नवमीं में पढाई करती हैं, उसी स्कूल में अभियुक्त कक्षा ग्यारहवीं पढ़ता था तब अभियुक्त उसकी सहेली धनेश्वरी से उसके घर का मोबाईल नंबर मांग लिया था। 11 जनवरी 2019 को शाम बजे ग्राम फिरतुटोला के डोमेन माहला ने पीड़िता को फोन करके चिलमगोटा मंडई मेला घुमने बुलाने पर पीड़िता मेला घूमने के लिए गई थी। जहां से अभियुक्त ने पीड़िता को अपने मोटरसायकल में बैठाकर गांव के कुछ दूर में ले जाकर खेत तरफ ले जाकर जबरदस्ती संबंध स्थापित किया गया तथा घटना को किसी को बताने पर शादी नहीं करने की धमकी दिया गया और लगातार 6-7 बार पीड़िता के साथ अभियुक्त डोमेन माहला द्वारा जबरदस्ती संबंध बनाया गया। जिससे पीड़िता 8 माह की गर्भवती हो गई। उसी दौरान उसके माता पिता गांव आये थे, तब उसकी माता ने उससे पूछा कि तुम्हारा पेट कैसे फुला-फुला दिख रहा है, तब यह अभियुक्त के द्वारा घटना कारित करने की जानकारी दी। अभियुक्त द्वारा उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने से उसके गर्भ से एक शिशु का जन्म 7 नवम्बर. 2019 को हुआ है। डीएनए टेस्ट कराने पर शिशु के जैविक माता पिता आरोपी और पीड़िता को पाया गया। पीड़िता की माता के द्वारा घटना की लिखित रिपोर्ट थाना मगचुवा में दर्ज करवाई गई। महिला निरीक्षक पदमा जगत के द्वारा पीड़िता की माता के अनुसार अभियुक्त के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया। विवेचना अधिकारी उ. निरी. दिलीप नाग द्वारा विवेचना उपरात अभियुक्त के खिलाफ अपराध पाये जाने पर अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में 20 दिसंबर.2019 को प्रस्तुत किया गया था। जहां विचारण न्यायालय द्वारा पर्याप्त आधार पर उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

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