बालोद। मुकेश कुमार पात्रे विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद के न्यायालय द्वारा आरोपी राजेन्द्र यादव पिता उम्र 27 वर्ष, निवासी- एक गांव, थाना डौण्डीलोहारा, जिला-बालोद (छ0ग0) को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 एवं लैंगिक अपराध की धारा 4 के अपराध में बीस वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो), छन्नू लाल साहू के अनुसार अभियोगी / सूचनाकर्ता पीडिता अपने परिजन के साथ थाना डौण्डी लोहारा में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह कक्षा 6 वीं में पढ़ने वाली पीडिता अपने नाना-नानी के घर अपनी मम्मी और छोटी बहन के साथ रहती है। घटना दिनांक 31 मई 2019 को सुबह 11 बजे आरोपी के घर आरोपी की पत्नी से मिलने गयी थी, तब आरोपी की पत्नी घर पर नहीं थी. आरोपी राजेन्द्र यादव घर पर अकेला था, पीड़िता द्वारा गहरीन कहां गई है पूछने पर आरोपी द्वारा अपनी पत्नी को खेत जाना बताकर उसे जबरदस्ती पकड़कर घर के कमरे में ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। पीड़िता जब चिल्ला-चिल्लाकर रो रही थी, तब वहीं पास में रोजगार गारंटी में काम करने वाले पानी पीने आये थे, चिल्लाने की आवाज सुनकर पीड़िता को पूछे क्यों रो रही हो, तब पीड़िता ने अपने ऊपर घटी घटना के बारे में बतायी, तभी गांव के सरपंच, कोटवार और गांव के अन्य लोगों के आने पर तथा पीड़िता के परिजन को घटना की जानकारी दी गई। पीड़िता मौखिक रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केन्द्र डौण्डीलोहारा में निरीक्षक पदमा जगत द्वारा आरोपी राजेन्द्र यादव के खिलाफ अपराध क० 88 / 2019 धारा 376 आईपीसी, 4 पोक्सो एक्ट के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया गया। तत्कालीन थाना प्रभारी डी. एस. देहारी द्वारा प्रकरण विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। जहां विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
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