November 22, 2024

नाबालिग से हैदराबाद में दुष्कर्म, बालोद कोर्ट में सुनाया गया आरोपी को 10 वर्ष का कारावास

बालोद। मुकेश कुमार पात्रे विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद के न्यायालय द्वारा आरोपी नवीन कुमार साहू पिता जगेशर साहू, उम्र 23 वर्ष, निवासी शंकरपुर, थाना-चिखली, जिला- राजनांदगाव (छ0ग०) को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के अपराध में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 2000/ अर्थदण्ड, भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के अपराध में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 2000/- अर्थदण्ड तथा धारा 376 भा.द.स. व लैंगिक अपराध की धारा 6 के अपराध में दस वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण विशेष लोक अभियोजक छन्नू लाल साहू के अनुसार अभियोगी / सूचनाकर्ता पीड़िता के पिता थाना बालोद में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिग लड़की को घटना दिनांक 23 नवम्बर 2018 के दोपहर 3 बजे कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया है, तब आसपास पड़ोस एवं रिश्तेदारों के घर पीड़िता का पता तलाश किये, किंतु कोई पता नहीं चलने पर पीड़िता के गुम हो जाने के संबंध में गुमशुदगी रिपोर्ट आरक्षी केन्द्र बालोद में दर्ज करवाये थे। पीडिता के पिता के मौखिक रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केन्द्र बालोद के उ.नि. लोकनाथ यादव द्वारा अज्ञात अभियुक्त के खिलाफ अपराध क० 457 / 2018 धारा 363 भा.द.वि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान अपहृत बालिका व अज्ञात आरोपी का पता तलाश किया गया। पता तलाश दौरान पता चला कि प्रार्थी की पत्नी के मोबाईल पर एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया था, जिसे प्रार्थी के द्वारा दोबारा फोन मत करना करके समझाया गया था। पतासाजी के दौरान पुलिस वाले पीड़िता को हैदाराबाद में अभियुक्त के कब्जे से बरामद कर बालोद थाना लाया गया। जहां पर पीड़िता ने कथन किया कि वह आरोपी के साथ प्रेम करती थी जिससे उनके और आरोपी के बीच बातचीत होता रहता था। पीडिता जब बालोद आयी थी उसी दिन आरोपी भी बालोद आया था और उसे बस व ट्रेन में बैठाकर हैदराबाद ले गया। जहां एक झोपडी में लगभग ढाई माह तक रखा था, जहां अभियुक्त ने उसके साथ मना करने के बाद भी कई बार शारीरिक संबंध स्थापित किया था। प्रकरण विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। जहां विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

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