नाबालिग के साथ बलात्कार करने पर आरोपी को मिला आजीवन कारावास, होमवर्क के लिए कॉपी मांगने घर से निकली थी छात्रा, मिली फिर महाराष्ट्र में आरोपी के साथ



बालोद । मुकेश कुमार पात्रे, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी कमलेश मंडावी पिता फुलचंद मंडावी, उम्र 22 वर्ष ग्राम तरियाटोला, ग्राम पंचायत गोटाटोला, थाना मोहला, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) को भा.द.वि. की धार 363 के आरोप में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व भा.दं.सं. की धारा 366 के आरोप में 5 वर्ष का सश्रम कारावास तथा भा.दं.सं. की धारास 376 व पॉक्सो की धारा 6 के आरोप में आजीवन कारावास जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिये कारावास होगा व कुल अर्थदण्ड छः हजार रूपये से दण्डित किया गया है। प्रकरण की संक्षिप्त तथ्य छन्नू लाल साहू विशेष लोक अभियाजक (पॉक्सो) के अनुसार- पीड़िता के पिता दिनांक 07 फरवरी 2020 को थाना डौण्डी लोहारा में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिग पुत्री अपने सहेली के पास होमवर्क करने कापी मांगने घर से निकली थी किंतु वह वापस नहीं आयी। जिसकी आसपास रिश्तेदारों में पता किये किंतु कोई पता नहीं चलने पर प्रार्थी द्वारा गुमइसान क्रमांक 06 / 2020 कायम कराया गया। थाना डौण्डी लोहारा द्वारा अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपराध कमांक 57 / 2020 धारा 363 भा.द.सं. पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता को संदेही कमलेश मंडावी के मोबाईल लोकेशन के आधार पर पतासाजी किया गया जो 31 अगस्त 2020 को संदेही कमलेश मंडावी के कब्जे से ग्राम लौंड जिला सोलापुर महाराष्ट्र में दिलीप वामन जोशी का गन्ना बाड़ी में बरामद किया गया। पीड़िता से पूछताछ करने पर बतायी कि आरोपी नाबालिग जानते हुए जानबुझ कर शादी का प्रलोभन देकर बहला-फुसलाकर जबरदस्ती उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध किया है। विवेचनापूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के न्यायालय में पेश किया गया, जहां प्रकरण में आये अभियोजन साक्षियों के कथन के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

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