बालोद। सरोज नंद दास प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बालोद के न्यायालय द्वारा आरोपी बिरेन्द्र कुमार हल्बा पिता जोहरी राम , निवासी-फरदफोड़, थाना- देवरी, जिला बालोद (छ.ग.) को अपनी दूसरी पत्नी के हत्या के अपराध में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि प्रकरण अतिरिक्त लोक अभियोजक चित्रांगद देशमुख के अनुसार 11 सितम्बर 2020 को प्रार्थी नरेन्द्र कुमार हल्बा पिता जोहरी राम हल्बा, उम्र 31 वर्ष, फरदफोड़, थाना देवरी में आकर इस आशय की लिखित आवेदन दिया कि 11 सितम्बर को शाम करीब 7:00 बजे से 7:30 बजे के बीच उसका छोटा भाई बिरेन्द्र कुमार हल्बा द्वारा अपनी दूसरी पत्नी सरिता बाई के साथ अनबन के चलते सरिता बाई की गला, दाढ़ी में धारदार हसिया से प्राण घातक हमला कर चोंट पहुंचाया है। प्रार्थी द्वारा बीच बचाव करने पर प्रार्थी को भी हसिया से वार कर बायें हाथ के मध्य उंगली, बांये हाथ के कलाई में चोट पहुंचाया है। आरोपी की पत्नी को घायल अवस्था में ईलाज के लिये 108 वाहन से शासकीय अस्पताल देवरी ले जाया गया। जहां ईलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। प्रार्थी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ मर्ग प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया था। तत्पश्चात् विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। जहां विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
इस वजह से की थी दूसरी पत्नी की हत्या
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार तात्कालिक पूछताछ में बताया था कि वह शादीशुदा होने पर भी प्रेमिका सरिता से शादी करके घर लाया था। दूसरी पत्नी से भी दो बच्चे हैं। दोनों पत्नी के एक साथ घर में रहने से आये दिन विवाद होता था। इससे आक्रोशित होकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक सरिता को दूसरी पत्नी बनाकर घर लाने के बाद अक्सर उससे मारपीट करता था। मृतका सरिता ने पूर्व में पंचायत प्रशासन व ग्रामीणों से पति को समझाने की बात कही थी। लेकिन पति की हरकतों में सुधार नहीं आया था।
