पत्नी की चरित्र पर शक में हत्या, कुए में फेंकी लाश, आरोपी पति को आजीवन कारावास

बालोद । श्रीमती सरोज नंद दास प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बालोद के न्यायालय द्वारा आरोपी विजय कुमार निषाद पिता मनराखन लाल निषाद, उम्र-40 वर्ष, साकिन-गहिरानवागांव, थाना-देवरी, जिला-बालोद (छ०ग०) को धारा 302 भा.दं. सं. के अपराध में आजीवन कारावास व 500/- रूपये के अर्थदण्ड तथा 201 भा.दं. सं. के अपराध में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण अतिरिक्त लोक अभियोजक चित्रांगद देशमुख के अनुसार दिनांक 28 अगस्त 2020 को सूचनाकर्ता दीपक मानिकपुरी ग्राम गहिरानवागांव का कोटवार थाना देवरी में उपस्थित होकर मर्ग इंटीमेशन दर्ज कराया कि गांव के गोठान के पास बने पुराने कुंए में एक अज्ञात महिला का शव मिला है। उक्त सूचना पर मर्ग क० 31 / 2020 धारा 174 दं.प्र.सं. कायम कर अनित राम यादव, स.उ.नि. द्वारा मर्ग जांच किया गया। मर्ग जांच के दौरान गवाहों को नोटिस देकर गवाहों के समक्ष शव का नक्शा पंचायतनामा तैयार कर मृतिका की मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति का होना पाकर आरोपी के विरूद्ध अपराध क. 135 / 2020 पर धारा 302 भा.दं.सं. के तहत् दर्ज कर विवेचना के दौरान दिनांक 04/01/2020 को आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ किया गया तब आरोपी गवाहों के समक्ष कथन किया कि वह दिनांक 26/08/2020 को डौण्डीलोहारा से शराब लेकर अपने घर गहिरानवागांव आया और अपनी पत्नी बिसाखा बाई के साथ शराब पीया तथा बिसाखा बाई के चरित्र पर शक होने से आरोपी हाथ मुक्का एवं डंडा से मारपीट कर हत्या कर दिया और शव को उठाकर कंधे में लादकर गांव के बाहर बने गौठान के पास कुएं में शव को छिपाने की नियत से फेंक दिया। आरोपी के मेमोरेण्डम के आधार पर घटना में प्रयुक्त डंडा व आरोपी द्वारा घटना के समय पहने पेंट-शर्ट गवाहों के समक्ष जप्त किया गया। विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। जहां विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। धारा 357- क दं.प्र.सं. के प्रावधान अनुसार मृतिका बिसाखाबाई उर्फ मधु के संरक्षक या विधिक उत्तराधिकारी (अभियुक्त विजय कुमार निषाद जो कि मृतिका का पति है, को छोड़कर) को छ. ग. शासन द्वारा निर्मित पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के अनुसार प्रतिकर राशि दिलायी जाने का आदेश पारित किया गया।

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