बालोद। मुकेश कुमार पात्रे विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद के – न्यायालय द्वारा आरोपी कंवल नारायण साहू पिता बहूर राम साहू, उम्र 32 वर्ष, निवासी-हीरापुर, थाना-बालोद, जिला-बालोद (छ0ग0) को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 एवं संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3/4 के अपराध में दस वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण विशेष लोक अभियोजक छन्नू लाल साहू के अनुसार एक गांव की 15 वर्षीय नाबालिग पीड़िता जब वह 9 वर्ष की थी तब से माह मई 2019 तक आरोपी कंवल नारायण साहू लगातार जबरदस्ती बलात्कार करता था और घटना को किसी को भी बतायेगी तो तेरे पापा एवं तुझे जान से मार दूंगा कहकर धमकी देता था। आरोपी के लगातार अनाचार करने से पीड़िता कक्षा नवमी में फेल हो गई। पीडिता पढाई में मानसिक रूप से कमजोर थी जिसके कारण प्राचार्य के द्वारा स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास लगाते थे इस दरमियान प्राचार्य द्वारा पढ़ाते समय यह बात समझाइस दिया जा रहा था कि यदि रास्ते में आते-जाते समय कोई व्यक्ति उसे छेड़ता है तो बचाव के लिये आवाज अवश्य उठाना चाहिये या कुछ खाने-पीने के लिये कुछ देता है तो नहीं खाना चाहिये, तब पीड़िता ने अपने ऊपर घटित घटना को प्राचार्य को बतायी तब प्राचार्य ने पीड़िता के पिता को बुलाकर पीड़िता को पूछने पर वह घटना की जानकारी दी। पीड़िता के पिता की लिखित रिपोर्ट पर थाना बालोद द्वारा अपराध क. 295 / 2019 पर आरोपी के विरूद्ध धारा 376, 506 भा.दं.सं. एवं संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4, 5 (ठ), 6 का प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। जहां विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
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