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1993 में हो चुकी थी मौत… फिर 2025 में कैसे हुई रजिस्ट्री? 91.84 लाख की जमीन के फर्जीवाड़े का खुलासा

मृतक के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर दूसरे व्यक्ति को बनाया गया विक्रेता, अर्जुदा थाने में आरोपी तेजपाल टंडन के खिलाफ मामला दर्ज।

बालोद। जिले के अर्जुदा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मनकी की 4.74 हेक्टेयर कृषि भूमि की कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रजिस्ट्री कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि वर्ष 1993 से पहले मृत हो चुके व्यक्ति के नाम का उपयोग कर उसकी जगह दूसरे व्यक्ति को प्रस्तुत किया गया और करीब 91.84 लाख रुपए की भूमि की रजिस्ट्री करा दी गई। मामले में अर्जुदा पुलिस ने आरोपी तेजपाल टंडन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मृतक की जगह दूसरे व्यक्ति को किया गया पेश

पुलिस को दिए गए आवेदन में प्रार्थी उदयालिक राम दुलसिंग पिसरान ने बताया कि ग्राम मनकी स्थित भूमि मूल रूप से उनके पिता दुलसिंग पिसरान, बड़े पिता सखाराम पिसरान तथा जीवराखन गोंड़ के नाम दर्ज थी। आरोप है कि 27 जनवरी 2025 को मृतक रामभाऊ के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को प्रस्तुत कर फर्जी दस्तावेज और फर्जी गवाहों के माध्यम से भूमि का विक्रय दर्शाया गया।

पहले दूसरे के नाम चढ़ाई जमीन, फिर खुद खरीद ली

शिकायत के अनुसार पहले कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भूमि सुनील कुमार कोठारी के नाम दर्ज कराई गई। इसके बाद 1 अगस्त 2025 को आरोपी तेजपाल टंडन ने उसी भूमि को 91 लाख 84 हजार रुपए में खरीदकर उप पंजीयक कार्यालय डौंडीलोहारा से अपने नाम रजिस्ट्री करा ली।

1993 से पहले हो चुकी थी रामभाऊ की मौत

शिकायतकर्ता का कहना है कि जिस रामभाऊ के नाम पर दस्तावेज तैयार कर रजिस्ट्री कराई गई, उनका निधन वर्ष 1993 से पहले ही हो चुका था। इसके बावजूद उनके नाम का उपयोग कर दस्तावेज तैयार किए गए। शिकायत में यह भी उल्लेख है कि इस भूमि से संबंधित मामला कलेक्टर कार्यालय दुर्ग में भी लंबित है।

पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच शुरू

शिकायत के आधार पर अर्जुदा थाना पुलिस ने आरोपी तेजपाल टंडन के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4), 336(3), 338 एवं 340(2) के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि दस्तावेजों, रजिस्ट्री प्रक्रिया और कथित फर्जीवाड़े के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

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