नाबालिग से दुष्कर्म करने पर 20 वर्ष का सश्रम कारावास
बालोद। मुकेश कुमार पात्रे विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद के न्यायालय द्वारा आरोपी पवन नेताम उम्र 26 वर्ष निवासी एक ग्राम, थाना बालोद जिला बालोद (छ.ग.) को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के अपराध में 2 वर्ष का सश्रम कारावास तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 376 ( 2 ) (आई) भा.द.वि. के अपराध में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 2,500 /- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो), छन्नू लाल साहू, के अनुसार अभियोगी / सूचनाकर्ता पीड़िता के पिता दिनांक 15/03/2019 को थाना बालोद में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक 14/03/2019 के दोपहर दो बजे से 4:00 बजे के मध्य उसकी नाबालिग पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। पीड़िता के पिता के रिपोर्ट पर थाना बालोद द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान पीड़िता को दिनांक 17.03.2019 को बरामद कर कथन लिया गया, जिसमें पीड़िता ने अपने कथन में बतायी कि घटना दिनांक व समय को आरोपी पवन नेताम के द्वारा जबरदस्ती उठाकर अपने बड़ी मम्मी के सुने घर में ले जाकर बंद कर रखा था तथा रात्रि में जबरदस्ती मारपीट कर बलात्कार किया एवं घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दिया। जिस पर आरोपी के विरूद्ध धारा 323, 342, 506बी, 376 भा.दं.सं. व 4/6 पॉक्सो एक्ट की धारा पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। जहां विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
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