लकवाग्रस्त महिला के साथ दुष्कर्म, आरोपी को मिला आजीवन कारावास
बालोद। डॉ० प्रज्ञा पचौरी, सत्र न्यायाधीश बालोद जिला बालोद (छ.ग.) के न्यायालय द्वारा आरोपी महादेव चुरेन्द्र उम्र 32 वर्ष, निवासी मरकाटोला (पेवारी), थाना- डौण्डी, जिला बालोद (छ.ग.) को भारतीय दंड संहिता की धारा 450 में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू. अर्थदण्ड भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (ठ) के अपराध में आजीवन कारावास व 20,000/ अर्थदण्ड तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अपराध में 06 माह का साधारण कारावास 1000 रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया।प्रकरण लोक अभियोजक प्रशांत पारख के अनुसार 21 जुलाई 2020 को प्रार्थिया ने थाना डौण्डी उपस्थित होकर आरोपी महादेव चुरेन्द्र के विरूद्ध इस आशय की लिखित शिकायत प्रस्तुत किया था कि 21 जुलाई 2020 को वह सुबह 7:00 बजे खाना लेकर अपने पति, भांजी व छोटी बहन के साथ काम करने खेत गई थी, काम करके दोपहर 3:00 बजे वह अपनी भांजी के साथ वापस घर आयी तब देखी कि उसकी मां पीड़िता, जो लकवा से ग्रसित व बोलने में असमर्थ है, घर के बरामदा में बैठी हुई थी, जो प्रार्थिया को बतायी कि गांव का महादेव चुरेन्द्र घर पर आया था और उसका हाथ खींचते हुए बाड़ी के पास लगे बरामदा में ले जाकर जबरदस्ती उसके साथ अनाचार किया और दोनों गालों को हाथ-मुक्का से मारा। प्रार्थिया की उक्त लिखित शिकायत के आधार पर आरोपी के विरूद्ध थाना डौण्डी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 450, 376 ( 2 ) (एल), 323 का प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। जहां विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
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