5 वर्षीय बालिका के साथ मारपीट कर दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल का सश्रम कारावास, बालोद पुलिस की गिरफ्तारी के 87 दिन के भीतर जज ने सुनाई सजा
बालोद। मुकेश कुमार पात्रे विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद के न्यायालय द्वारा आरोपी रामकुमार सलाम पिता बीरसिंग सलाम, उम्र 25 वर्ष, साकिन-भैंसबोड़, थाना-बालोद, जिला-बालोद (छ0ग0) को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के अपराध में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 500/- अर्थदण्ड, भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अपराध में एक वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- अर्थदण्ड तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 376 एवं लैंगिक अपराध की धारा 4 के अपराध में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।प्रकरण विशेष लोक अभियोजक छन्नू लाल साहू के अनुसार अभियोगी / सूचनाकर्ता पीड़िता की माता थाना बालोद में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक 24 नवम्बर 2021 को शाम 7:00 बजे ग्राम भैंसबोड़ में मरनी कार्यक्रम में पीड़िता अपने पापा एवं दादा के साथ खाना खाने के लिये गई थी। प्रार्थिया के पति एवं ससुर शाम करीब 7:30 बजे घर वापस आये किंतु पीड़िता नहीं आयी तब वह अपने पति को अपने पुत्री पीड़िता कहां हैं करके पूछी। तब उसके पति ने बताया कि उसकी लड़की रामकुमार सलाम के साथ मोटर सायकल में बैठकर घर के लिए निकली थी। जिसे आस-पास पता तलाश करने लगे तभी रात करीब 10:30 बजे पीड़िता अकेली पैदल घर आयी, पीड़िता को पूछने पर बतायी कि आरोपी राम कुमार सलाम अपने मोटर सायकल में बैठाकर गांव के तालाब के पास के खेत तरफ ले जाकर आरोपी द्वारा पत्थर से फेंककर मारा। जिससे उसके आंख के पास चोंट आयी तथा उसे आरोपी द्वारा दोनों गाल को भी मारा गया एवं आरोपी ने पीड़िता के दोनों जांघों को डंडा से मारकर उसे जबरदस्ती खेत में लेटाकर जबरदस्ती बलात्कार कर अकेली छोड़कर भाग गया। तब पीड़िता रोते हुए घर वापस आकर अपने माता-पिता को घटना की जानकारी दी। पीड़िता की माता के लिखित रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केन्द्र बालोद के नि. पद्मा जगत द्वारा आरोपी रामकुमार सलाम के खिलाफ अपराध क्र० 405 / 2021 धारा 363, 366(K), 376(K) (Kh).323.307 Ipc 4,5 (D).8 पॉक्सो एक्ट पंजीबद्ध किया गया। थाना प्रभारी मनीष शर्मा द्वारा प्रकरण विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। जहां विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
रिर्पोट दर्ज होते ही थाना बालोद द्वारा संवेदनशीलता से 48 घंटा में किया गया अभियोग पत्र पेश
अभियोग पत्र पेश होने के 87 दिवस के भीतर आरोपी की दी न्यायालय ने सजा।
महिलाओं एवं बच्चो से संबधित अपराधो को लेकर हमेषा संवेदनशील रही बालोद पुलिस के द्वारा दिनांक 25 नवम्बर 2021 को थाना बालोद क्षेत्र के एक ग्राम़ की एक प्रार्थिया मॉ द्वारा अपने 05 वर्ष की नाबालिग पुत्री के साथ हुई अनाचार की रिपोर्ट पर थाना बालोद में अपराध क्रमांक 405/2021 धारा 363, 366क, 376 कख, 323,307 भादवि एवं 4,5ड,6 पाक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्व किया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक बालोद श्री सदानंद कुमार के द्वारा 05 वर्ष के बच्ची के साथ हुई अनाचार के मामले में आरोपी की त्वरित गिरफ्तारी एवं विवेचना पूर्णकर जल्द से जल्द संबधित न्यायालय में अभियोग पत्र पेश करने हेतु निर्देषित किया गया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोद के निर्देषन और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बालोद प्रतीक चतुर्वेदी के पर्यवेक्षण एवं थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक श्री मनीष शर्मा नेतृत्व में विषेष टीम गठित कर प्रकरण के आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर 48 घंटे के भीतर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। माननीय विशेष पाक्सो सत्र न्यायालय बालोद द्वारा मामले की गभीरता को देखते हुए प्रकरण को फास्ट ट्रेक सुनवाई में सम्मिलित किया गया। सुनवाई के दौरान कोरोना के बढते संक्रमण के कारण न्यायालयिन कार्य में बाधा उत्पन्न होने के बावजूद भी माननीय न्यायालय द्वारा 87 दिवस के भीतर आरोपी के विरू़द्ध आरोप सिद्ध पाया गया तथा धारा 363,323,376 (कख) भादवि एवं धारा 4 पाक्सो एक्ट के तहत 20 साल सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बालोद पुलिस की तत्परता एवं पुलिस अधीक्षक बालोद सदानंद कुमार की संवेदनशीलता से बालको के विरूद्ध लैंगिग अपराध से संरक्षण अधिनियम 2005 (पाक्सो) के आरोपी को अपराध घटित होने के 90 दिवस के भीतर आरोपी को सजा दिला कर पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाया गया। उक्त प्रकरण के आरोपी एवं अभियोग पत्र पेसह करने में थाना प्रभारी बालोद मनीष शर्मा ,निरीक्षक पदमा जगत ,सउनि धरम भूआर्य , आरक्षक पूनमचंद ,आरक्षक छन्नू बंजारे , सायबर सेल से पूरन देंवागन की सराहनीय भूमिका रही।
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