दहेज मृत्यु के आरोपियों को रनचिरई पुलिस ने किया गिरफ्तार
,धारा 304 (बी) भादवि के तहत् की गई कार्रवाई

बालोद।मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 27.09.2021 को कुथरेल ग्राम कोटवार शिशुपाल नेताम ने थाना रनचिरई में मर्ग इंटीमेशन दर्ज कराया कि दिनांक 26 सितम्बर 2021 को इसके पड़ोसी कल्याण सिंह साहू की बहू पूजा साहू सुबह 4 बजे कही चली गई है। जिसका पता तलाश कर रहे है। जो दिनांक 27.09.2021 को सुबह 5.00 बजे घर के पीछे तालाब के पानी में उसका शव मिला है। उक्त सूचना पर थाना रनचिरई में मर्ग क्रमांक 24/2021 धारा 174 जा०फौ० कायम कर जॉच कार्यवाही में लिया गया। मर्ग में हालात को गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बालोद के सदानंद कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डी०आर० पोर्ते, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी एवं आसपास के सभी थानों के थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। जहां पुलिस अधीक्षक बालोद के निर्देशानुसार मर्ग पंचनामा कार्यवाही, गवाहो परिजनों का कथन, शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पी. एम. रिपोर्ट में डॉक्टर के द्वारा मृतिका पूजा साहू के मृत्यु के कारण संदेहास्पद पानी में डूबने से मृत्यु होना लेख किया गया है। यानी यह साबित नहीं हो पाया कि पूजा ने तालाब में डूबकर आत्महत्या की थी या किसी ने उसे डुबाया था ,असल वजह राज ही रह गई। पर इस मौत के बाद जब जांच हुई तो दहेज प्रताड़ना की बात सामने आई। जिसके आधार पर फिर पुलिस ने दहेज मृत्यु का केस बनाया। मर्ग जाँच के दौरान परिजनो ने अपने कथन में बताया कि मृतिका पूजा साहू का विवाह दिनांक 22.फरवरी .2019 को कुथरेल निवासी कविशंकर साहू से हुआ था, शादी के बाद से पूजा साहू के पति कविशंकर साहू और ससुर कल्याण साहू के द्वारा दहेज कम लाई हो कहते हुए प्रताडित किया जा रहा था और इसी दौरान संदेहास्पद स्थित में पूजा साहू का शव मिलने पर दहेज मृत्यु का अपराध घटित होना पाया गया। जिस पर दिनांक 24 नवम्बर 2021 को थाना रनचिरई में अपराध क्रमांक 157 / 2021 धारा 304 (बी) भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण गंभीर प्रवृति का होने पर अपराध कायमी के बाद प्रकरण की विवेचना पुलिस अनुविभागीय अधिकारी गुण्डरदेही एस.एस. मौर्य के द्वारा प्रारंभ की गयी। विवेचना के दौरान आरोपी कल्याण सिह साहू, कविशंकर साहू से घटना के संबंध में पूछताछ किया। जिनके द्वारा धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने पर आरोपियों को 24 दिसम्बर 2021 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।
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