बालोद में एक और बाल विवाह रुकवाया गया, आने वाली थी बारात, एक माह कम थी उम्र, प्रशासन पहुंची गांव
जगन्नाथपुर/बालोद। जगन्नाथपुर से 6 किमी दूर ग्राम ओरमा में गुरुवार को महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल संरक्षण, राजस्व विभाग के अफसरों की मौजूदगी में एक और बाल विवाह होने से रोका गया। दरअसल में ग्राम ओरमा से शिकायत आई थी कि एक परिवार में 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी हो रही है। उक्त लड़की की उम्र 27 मार्च को 18 साल होती। लेकिन अभी 1 माह कम थी। इसके बाद भी परिवार द्वारा शादी रचाया जा रहा था। गुरुवार को यहां ग्राम तमोरा से बरात आने वाली थी। लेकिन जैसे ही खबर मिली कि दुल्हन की उम्र 18 साल नहीं हुई है तो तत्काल प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गई और गांव पहुंच कर उक्त शादी को रुकवाया गया। वहीं तमोरा के दूल्हे व उनके परिवार वालों को भी खबर की गई कि वह बारात लेकर ना आए। काफी देर तक समझाइश के बाद परिजन राजी हुए और 18 साल उम्र होने के बाद ही शादी आयोजित करने की सहमति दी। परिजनों का कहना था कि रिश्ता तय होने के बाद उन लोगों ने जन्म वर्ष को ही आधार मानकर 18 साल होना समझ कर शादी रख दी थी। महीने का पूरा हिसाब भी नहीं लगाए थे। तहसीलदार रश्मि वर्मा सहित अन्य अधिकारी समझाने पहुंचे थे। परिजनों को स्पष्ट कहा गया कि बाल विवाह कानूनन अपराध है। 18 साल से अगर एक दिन भी कम है तो इसमें सजा का प्रावधान है। पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बाद परिजन राजी हुए और शादी स्थगित की गई। ज्ञात हो कि कुछ दिन पहले ग्राम सिब्दि में भी इसी तरह से 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी होने वाली थी। जिसे समय रहते रुकवाया गया।