बालोद, 10 फरवरी 2026। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने आदेश जारी करते हुए बालोद जिले में बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर) के उपयोग पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेश में छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 10(2) के अंतर्गत लोकहित में यह निर्णय लिया गया है।
आदेश के अनुसार स्कूल एवं महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूरे बालोद जिले में बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। प्रशासन का उद्देश्य परीक्षा अवधि में विद्यार्थियों को शांत वातावरण उपलब्ध कराना है, ताकि उनकी पढ़ाई एवं परीक्षा प्रभावित न हो।
हालांकि इस अवधि में विशेष समारोह, सम्मेलन, विवाह एवं अन्य सार्वजनिक सभाओं के अवसर पर ध्वनि प्रसारण यंत्र के उपयोग की अनुमति प्राप्त की जा सकेगी। इसके लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी या कार्यपालिक दण्डाधिकारी को उनके क्षेत्राधिकार के अनुसार अनुमति देने के लिए अधिकृत किया गया है। बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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