November 22, 2024

अरौद में पत्नी के साथ अवैध संबंध के शक में कर दी पड़ोसी की पीटकर हत्या, जिला जज ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

जगन्नाथपुर/बालोद । जगन्नाथपुर से 3 किलोमीटर दूर  बालोद ब्लॉक के ग्राम पंचायत अरौद में पड़ोसी की हत्या के एक मामले में आरोपी पति को बालोद कोर्ट के जिला जज ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना 2018, 11 जून की है। जिला जज के.विनोद कुजूर विशेष सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपी सुरेश कुमार पिता पुनाराम साहू उम्र 35 साल निवासी अरौद को धारा 342 के अपराध में 1 वर्ष सश्रम कारावास व धारा 302  के अपराध में आजीवन कारावास की सजा व राशि 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किए जाने का आदेश पारित किया है। लोक अभियोजक प्रशांत पारख व विशेष लोक अभियोजक छन्नूलाल साहू द्वारा अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी की गई है। अभियोजन के अनुसार आरोपी सुरेश कुमार एवं मृतक राजेन्द्र के मध्य घटना के पूर्व से अवैध संबंध संबंधित विवाद था। उसी विवाद के कारण आरोपी ने घटना दिनांक 11 जून 2018 को आबादी चौक  स्थित अपने घर में लाकर मृतक राजेन्द्र को  लाठी हाथ मुक्का से मारपीट कर चोट पहुंचाई थी। जिसके बाद 12 जून को राजेन्द्र की मृत्यु हो गई थी। पनकु राम की रिपोर्ट पर थाना बालोद में अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ किया गया। न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। जहां विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्यों के परीक्षण के पश्चात आरोपी सुरेश कुमार को उक्त दंड से दंडित किया गया।

 पुलिस ने उस समय दो भाइयों को किया था गिरफ्तार,दूसरा आरोपी भाई हुआ बरी

फाइल फोटो –घेरे में मुख्य आरोपी सुरेश व साइड में खड़ा भीखम साहू जो दोषमुक्त हुआ

 घटना के समय बालोद थाने में पदस्थ तत्कालीन प्रभारी रामकिंकर यादव सहित उनके स्टाफ ने घटना के दौरान इस मामले में हत्या के आरोप में प्रमुख आरोपी सुरेश साहू के अलावा उनके भाई भीखम साहू को भी आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया था। हालांकि कोर्ट से सुरेश साहू पर लगे आरोप पर्याप्त साक्ष्य न मिलने व संदेह का लाभ मिलने से उन्हें दोषमुक्त किया गया । उस समय की परिस्थिति के अनुसार पुलिस के द्वारा जानकारी सामने आई थी कि मुख्य आरोपी सुरेश साहू अपनी पत्नी के साथ राजेन्द्र साहू  के बीच अवैध संबंध होने का शक करता था। जिसके चलते वह आक्रोशित था और एक दिन सुरेश और भीखम दोनों भाई राजेन्द्र के घर गए और फिर राजेश को पकड़ कर मारते हुए सुरेश अपने घर ले आया। फिर घर का दरवाजा बंद कर राजेन्द्र के साथ खूब मारपीट की। जब उनके घरवाले राजेन्द्र को छुड़ाने गए तो दरवाजा बंद था। काफी प्रयास के बाद मृतक के घर वाले राजेन्द्र को घर ले आए और प्राथमिक उपचार कराया लेकिन घटना के दूसरे यानी सुबह 8 बजे राजेन्द्र की मौत हो गई। जिसके बाद उनके परिवार वालों ने थाने में सूचना दी और फिर दोनों भाइयों की गिरफ्तारी हुई थी। पहले तो मुख्य आरोपी यह कहता रहा कि मैंने मारपीट नहीं की है। वह दीवार से गिरा है। लेकिन बाद में ग्रामीणों के कथन व साक्ष्यों के आधार पर मारपीट की पुष्टि हुई, व कारण पत्नी के साथ अवैध संबंध का शक सामने आया।विशेष लोक अभियोजक छन्नूलाल साहू ने बताया कि दूसरा आरोपी  भीखम साहू पर्याप्त साक्ष्य ना मिलने की वजह से आरोप से बरी हुए तो वही मुख्य आरोपी को जिला जज ने शनिवार को  उक्त सजा सुनाई।

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