बालोद ब्रेकिंग: सिवनी के हिमांशु हत्याकांड मामले में 6 आरोपियों को मिली आजीवन कारावास की सजा

दीपक यादव, बालोद। 21 दिसंबर 2020 को सिवनी अटल विहार कॉलोनी में रहने वाले एक पीटीआई शिक्षक हिमांशु माण्डले की हत्या कुछ लोगों ने तांदुला डैम के पास सिर कुचलकर और गला रेत की थी। मामले में मृतक हिमांशु माण्डले की पत्नी माधुरी ही मास्टरमाइंड निकली थी। जिन्होंने अपने प्रेमी डांसर युवक लोकेंद्र पटेल के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची थी और प्रेमी युवक ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर पार्टी करने के बहाने हिमांशु को तांदुला डैम के पास बुलाकर रात को हत्या कर फरार हो गए थे। करीब 4 साल के बाद इस चर्चित हत्याकांड में मृतक हिमांशु माण्डले की पत्नी माधुरी सहित उनके प्रेमी युवक और उनके सभी साथी जो हत्या में शामिल थे, उन्हें बालोद कोर्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

देखिए कौन-कौन थे आरोपी जिन्हें मिली आजीवन कारावास की सजा

किरण कुमार जांगड़े, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपिया माधुरी मांडले उर्फ मधु पति स्व. हिमांशु मांडले, उम्र-29 वर्ष, निवासी-अटल बिहार एलआईजी 100 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सिवनी, थाना- बालोद को धारा 302/120-बी भा.दं. सं. के अपराध में आजीवन कारावास व 500/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। आरोपी लोकेन्द्र पटेल (माधुरी का प्रेमी) उम्र 22 वर्ष, निवासी-मरारपारा बालोद, निखिल सोनवानी उम्र 23 वर्ष, निवासी हथौद, करहीभदर, थाना-बालोद, हाल मुकाम लोहार चौक पुरानी बस्ती रायपुर, कृष्णकांत शर्मा उर्फ गोलू उम्र 22 वर्ष, निवासी-पुरानी बस्ती अवधिया पारा लीली चौक दिनेश किराना स्टोर के सामने थाना-आजाद चौक रायपुर, मनजीत बोयर उर्फ मनबोयर उम्र 18 वर्ष, निवासी-भोईपारा पुरानी बस्ती जय काली चौक थाना-आजाद चौक रायपुर, गोविंद सोनी उर्फ कालू , उम्र 20 वर्ष, निवासी पुरानी बस्ती आजाद चौक रायपुर (छ.ग.) सभी को धारा 302/120-बी भा.दं.सं. के अपराध में आजीवन कारावास व 500/- रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 302/149 भा.दं.सं. के अपराध में आजीवन कारावास व 500/- रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 201 भा. दं.सं. के अपराध में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी सनद कुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त लोक अभियोजक के द्वारा किया गया।

मॉर्निंग वॉक करने के दौरान लोगों ने देखी थी लाश

दिनांक 21/12/2020 को प्रार्थी राकेश कुमार निषाद के द्वारा थाना बालोद में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 21/12/2020 को सुबह 6:00 बजे अपने घर से मार्निंग वॉक करने हेतु तांदुला डैम के किनारे गया था. तब देखा कि तांदुला डेम के पानी के करीब 20 फीट दूरी पर एक व्यक्ति का लाश पड़ा हुआ था, लाश का सिर कुचला हुआ था, पास में ही एक खून लगा हुआ बड़ा पत्थर पड़ा था, गले में धारदार हथियार से मारने का निशान, सिर के पास चोंट लगकर खून जमीन पर फैला हुआ था तथा लाश के पास ही दो नग जूता एवं प्लेन शराब की शीशी, पानी पाऊच एवं डिस्पोजल पड़ा हुआ था, लाश को देखने से प्रतीत हो रहा था कि उसे किसी व्यक्ति के द्वारा धारदार हथियार से उसके गले में वार कर तथा सिर को पत्थर से कुचलकर हत्या किया गया है। प्रार्थी के उपरोक्त सूचना पर थाना बालोद में पदस्थ निरीक्षक जी. एस. ठाकुर के द्वारा हमराह स्टॉफ मौके पर जाकर अज्ञात मृत व्यक्ति का एवं घटनास्थल का अवलोकन कर मौके पर ही देहाती नालिसी दर्ज कर गवाहों के समक्ष मृतक का शव पंचनामा कार्यवाही किया गया तथा जप्ती कार्यवाही के दौरान मृतक के भाई शिव मांडले के द्वारा मौके पर पहुंचकर मृतक का पहचान अपने भाई हिमांशु मांडले के रूप में करते हुए अटल विहार कॉलोनी सिवनी, जिला बालोद का निवासी होना बताया, जिससे मृतक के शव को पी.एम. कराने हेतु अस्पताल रवाना किया गया। अज्ञात आरोपी के विरूद्ध धारा 302, 201 भा.दं.सं. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान पुलिस को आरोपी लोकेन्द्र पटेल (माधुरी का प्रेमी) ने मेमोरेण्डम बयान लेने पर बताया कि वह गंजपारा बालोद में डांस सिखाने का काम करने के दौरान मृतक की पत्नी माधुरी मांडले (मधु) से मुलाकात हुई। वह अपने 7 वर्षीय बेटी नियति मांडले को डांस सिखाने के लिए आती थी। इसी बीच दोनों में दोस्ती हुई। जो कुछ दिनों में गहरी दोस्ती होकर प्रेम प्रसंग में बदल गया। दोनों एक दुसरे के घर आना-जाना प्रारंभ हो गया, जिससे दोनों में शारीरिक संबंध स्थापित होने लगा। मृतक हिमांशु से माधुरी खुश नहीं थी और दोनों में हमेशा झगड़ा होता था, जिस वजह से उसे रास्ते से हटाने योजना बनाई, निखिल से बात होने पर आरोपी लोकेन्द्र यादव रविवार दिनांक 20.12.2020 को निखिल से बात होने पर निखिल सोनवानी अपने अन्य 04 दोस्तों के साथ एक सफेद रंग के इनोवा में आये और बस स्टैण्ड में हिमांशु को बुलाये और शराब पीने के लिये डैम ले गये।

। प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना, मेमोरेण्डम कथन, गवाहों के कथन तथा उपलब्ध साक्ष्य से आरोपीगण के द्वारा अपराध घटित करना पाये जाने से धारा 302,201,120 (B) आईपीसी के तहत् निरीक्षक जी.एस. ठाकुर द्वारा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालोद, जिला बालोद (छ.ग.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां से मामला दिनांक 03.04.2021 को माननीय सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में उपार्पित किया गया। जहां विचारण के दौरान आये साक्ष्य के आधार पर आरोपीगण को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

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