शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म: 20 वर्ष का सश्रम कारावास

एफटीएससी (पॉक्सो) न्यायालय बालोद का फैसला, 27 फरवरी 2026 को सुनाया गया निर्णय

बालोद। कृष्ण कुमार सूर्यवंशी, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफ.टी.एस.सी. (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) ने निर्णय दिनांक 27/02/2026 को आरोपी तनुराज सोनी (आ० भूपेंद्र कुमार सोनी), उम्र 20 वर्ष, निवासी दुर्गा चौक के पास डौण्डी, थाना-डौण्डी, जिला-बालोद को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) बसंत कुमार देशमुख के अनुसार वर्ष 2019 में आरोपी की नाबालिग पीड़िता से फेसबुक के माध्यम से जान-पहचान हुई। दोनों के बीच मोबाइल पर बातचीत शुरू हुई। 09-01-2020 को आरोपी ने मिलने के बहाने राजहरा बुलाकर पीड़िता को अपने वाहन में बैठाकर घर ले गया, जहां रात करीब 9:30 बजे शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद वर्ष 2020 से 2024 तक विभिन्न स्थानों पर संबंध बनाता रहा। अंतिम घटना 22-11-2024 को रात्रि 11:00 बजे पीड़िता के घर में हुई।

बाद में आरोपी ने पीड़िता का फोन ब्लॉक कर संपर्क तोड़ दिया। इस पर पीड़िता ने 17-01-2025 को थाना-डौण्डी में लिखित शिकायत दर्ज कराई। उपनिरीक्षक इंदिरा वैष्णव द्वारा अपराध क्रमांक 09/2025 धारा 64(2)(एम), 65(1) एवं पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 4, 6 के तहत मामला दर्ज किया गया।

सम्पूर्ण विवेचना उप पुलिस अधीक्षक बोनीफास एक्का द्वारा की गई तथा 17-03-2025 को न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। सुनवाई उपरांत न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए कठोर सजा सुनाई।

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