BigBreakingBalod- कार में बलात्कार, घटना के 2 साल बाद आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
बालोद/ डौंडीलोहारा। डौंडीलोहारा थाना क्षेत्र के एक गांव में 2 साल पहले एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। इस घटना में आरोपी युवक लड़की को घर से जबरदस्ती उठाकर ले गया था और एक जगह पर कार में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया था। उस समय ही घटना की रिपोर्ट के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बालोद कोर्ट से प्राप्त जानकारी अनुसार
न्यायालय श्रीमान सत्र न्यायाधीश के विनोद कुजूर (प्रभार एफटीसी) बालोद ने आरोपी जुगल किशोर सिन्हा पिता कल्लू राम सिन्हा उम्र 27 वर्ष निवासी अरजकुंड थाना डोंगरगांव जिला राजनांदगांव को भादवि की धारा 363 के आरोप में 7 साल सश्रम कारावास व भादवि की धारा 376 व पॉक्सो एक्ट की धारा 3,4, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की 1989 की धारा 3,2 वी के आरोप में आजीवन कारावास तथा कुल ₹14000 अर्थदंड से भुगताये जाने का आदेश पारित किया ।
लोक अभियोजक प्रशांत पारख व विशेष लोक अभियोजक छन्नू लाल साहू द्वारा प्रकरण की पैरवी की गई है। अभियोजन के अनुसार 24 सितंबर 2018 के लगभग 8:30 बजे थाना डौंडीलोहारा में 18 वर्ष से कम आयु की पीड़िता के माता-पिता के तेलंगाना प्रांत से वापस आने पर इस संबंध में रिपोर्ट लिखाई गई कि आरोपी जुगल किशोर सिन्हा के विरुद्ध प्रस्तुत किया कि वह ग्राम कोचेरा में दिनांक 21 सितंबर 2018 की रात्रि लगभग 8:00 बजे आरोपी चार पहिया वाहन लेकर उसके घर आया और उक्त वाहन में जबरदस्ती बैठाकर गांव के ही मोहन बारले के घर के पास रोड किनारे ले जाकर कार के अंदर ही संभोग कर फरार हो गया। कुछ देर बाद ग्राम कोटवार को वहां से जाते देख आवाज देकर घटना के बारे में लड़की ने जानकारी दी । रिपोर्ट पर थाना डौंडीलोहारा में अपराध क्रमांक 158/2018 अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ किया गया। जिसके बाद न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। जहां विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्यों के परीक्षण के उपरांत आरोपी को दंडित किया गया।