ऐसा भी होता है- शराब बिक्री के हिसाब में सेंधमारी,सीनियर अफसर का फर्जी साइन कर क्लर्क ने सरकारी खाते से निकलवाए डेढ़ लाख रुपए, आबकारी विभाग धमतरी का मामला



धमतरी –  सरकारी शराब की बिक्री हिसाब में कैसे गड़बड़ी हो रही है कैसे विभाग के चंद कर्मचारी लाखो की हेरा फेरी कर रहे हैं इसका एक बड़ा मामला छग के धमतरी जिले में सामने आया है जहां पर आबकारी विभाग में पदस्थ एक लिपिक ने अपने सीनियर अधिकारी का फर्जी हस्ताक्षर कर चेक से डेढ़ लाख रुपए बिलासपुर के बैंक से निकलवा लिए मामला पकड़ में आने के बाद अब अफसरों ने रुद्री थाने में शिकायत की है दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच के बाद आरोपी लिपिक हर्षेन्द्र कुमार साहू सहायक ग्रेड 03 के खिलाफ धारा 420,467,468,471 भा.द.वि. का केस दर्ज हुआ है मोहित कुमार जायसवाल जिला प्रबंधक सी.एस.एम.सी.एल. की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है उन्होंने बताया की कलेक्टर जिला धमतरी द्वारा रिडिप्लायमेंन्ट के तहत जिला आबकारी कार्यालय धमतरी में कार्य करने हेतू आदेशित किया गया था कि लिपिक हर्षेन्द्र कुमार  साहू सहायक  ग्रेड 03 को कार्यालय छत्तीसगढ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड जिला धमतरी के लेखा/आडिट तथा लिपिकीय कार्यो का दायित्व सौंपा गया था। अपने दायित्व कार्यो के संपादन के दौरान हर्षेन्द्र  कुमार साहू द्वारा  छत्तीसगढ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड जिला धमतरी के भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा धमतरी में संधारित इम्पेस्ड एकाउन्ट नंबर 36769545149 के चेक क्रमांक 985354 के आहरण विषयक जानकारी कार्यालय छत्तीसगढ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड जिला धमतरी के पत्र द्वारा संकलित की गई।

बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख अनुसार उक्त चेक द्वारा कूट रचना कर 1,50,000रू  की राशि खाता क्रमांक 20455456046 खाता धारक रानी साहू  वार्ड नं.16 बजरंग  चौक बिलासपुर को हस्तांतरित किया गया है। हर्षेन्द कुमार साहू जारी किये हुए चेक क्रमांक 985354 मे कुटरचना कर हस्ताक्षर कर धोखाधड़ी कर शासन की रूपये को निकाला है। जिला आबकारी कार्यालय धमतरी के अधीन छत्तीसगढ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड जिला धमतरी के लिपिकीय कार्यो के संपादन के दृष्टिगत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सलोनी जिला धमतरी में पदस्थ सहायक ग्रेड 03 हर्षेन्द्र कुमार साहू को कलेक्टर द्वारा रिडिप्लायमेंट के तहत जिला आबकारी कार्यालय धमतरी मे कार्य करने हेतू आदेशित किया गया है । श्री साहू को कार्यालय छत्तीसगढ स्टेट मार्केटिग कार्पोरेशन लिमिटेड जिला धमतरी के  लेखा  /आडिट तथा लिपिकीय कार्यो का दायित्व सौंपा गया था।

यहां भी गड़बड़ी के बाद बदला गया था प्रभार पर ,,,,,

देशी मदिरा दुकान मगरलोड के बैंक जमा पर्ची मे अनियमितता एवं धोखाधड़ी प्रकरण के तारतम्य में हर्षेन्द्र कुमार साहू सहायक ग्रेड 03 को  सी.एस.एम.सी.एल.के प्रभार से तत्काल पृथक कर सी.एस.एम.सी.एल. प्रकोष्ठ का संपूर्ण कार्य दायित्व प्रहलाद नाथ परिहार आबकारी आरक्षक (वर्तमान में संलग्न जिला आबकारी कार्यालय जिला  धमतरी ) को सौंपा गया। उक्त आदेश के अनुक्रम में हर्षेन्द्र कुमार साहू सहायक ग्रेड -3 द्वारा सी.एस.एम.सी.एल.प्रकोष्ठ का सम्पुर्ण कार्यभार नही सौंपा गया । फलस्वरूप हर्षेन्द्र कुमार साहू सहायक ग्रेड -3 की सम्पूर्ण जवाबदारी पर प्रहलाद नाथ परिहार आबकारी आरक्षक को सी.एस.एम.सी.एल. प्रकोष्ठ का एक तरफा प्रभारी सौंपा गया। फर्जी तरीके से जो डेढ़ लाख निकाला गया उस सबंधित के नाम से इस कार्यालय द्वारा कोई भुगतान आदेश पारित नही किया गया है। जिला प्रबंधक ने कहा आहरित राशि रू 1,50,000/-के संबंध में आहरित चेक क्रमांक 985354 का परीक्षण करने पर उक्त  चेक में किये गये हस्ताक्षर भी मेरे नही है। उनका फर्जी हस्ताक्षर किया गया है.

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