DAILY BALOD NEWS

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इंस्टाग्राम से हुई दोस्ती और शादी का प्रलोभन देकर वेलेंटाइन डे को भगाया, मंदिर में रचा ली शादी फिर पकड़ाया , मिला पांच वर्ष का सश्रम कारावास

बालोद। किरण कुमार जांगड़े, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी जागृत बंजारे आ. सीताराम बंजारे, उम्र-19 वर्ष, साकिन-मुर्रा, थाना-कुम्हारी, जिला-दुर्ग (छ०ग०) को भा.द.वि. की धारा 363 के आरोप में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 2000/- रू० अर्थदण्ड, धारा 366 के आरोप में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 /- रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। व्यतिक्रम पर 1 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण छन्नू लाल साहू, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार पीड़िता के पिता के द्वारा दिनांक 17 फरवरी 2022 को थाना सुरेगांव में उपस्थित होकर लिखित आवेदन दिया, कि दिनांक 14 फरवरी 2022 को आरोपी जागृत बंजारे उसकी नाबालिग पुत्री पीड़िता को बहला-फुसलाकर भगाकर अपने साथ ले गया है। पीड़िता के पिता की उक्त लिखित रिपोर्ट पर आरोपी जागृत बंजारे के विरूद्ध उपनिरीक्षक अमित कुमार तिवारी के द्वारा थाना सुरेगांव में अपराध क्र0 19/2022 अंतर्गत संहिता की धारा 363, 366(A) ipc के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता ने बतायी कि इंस्टाग्राम और फोन के माध्यम से आरोपी के साथ बातचीत होने लगी तब आरोपी जागृत बंजारे प्रपोज किया, कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। तब पीड़िता द्वारा नाबालिग होना बताते हुए मना किया । 14 फरवरी 2022 को आरोपी गांव के बाहर मिलने के लिए बुलाया जहां पहले से ही आरोपी अपने मोटर सायकल में बैठकर इंतजार कर रहा था। आरोपी द्वारा अपने मोटर सायकल में बिठाकर दुर्ग ले गया और वहां एक मंदिर में ले जाकर पीड़िता के मांग में सिंदूर भरकर बोला कि आज से तुम मेरी पत्नी हो कहकर अपने घर ले गया। तत्पश्चात् संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के खिलाफ अपराध पाये जाने पर आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र विचारण न्यायालय में दिनांक 11 मार्च 2022 को प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक पद्मा जगत व उप निरीक्षक अमित तिवारी के द्वारा किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

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