दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा में नाबालिग के साथ रचा ली शादी, दुष्कर्म करने पर मिला आजीवन कारावास
बालोद। किरण कुमार जांगडे, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी समीर कुमार नाग निवासी मलप्पा केम्प किरंदुल थाना-किरंदुल, जिला-दंतेवाड़ा (छ.ग.) को भा.द.वि. की धारा 363 के आरोप में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 2000/- रू० अर्थदण्ड, धारा 366 के आरोप में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 2000/- रू० अर्थदण्ड तथा भा.द.वि. की धारा 376 व पॉक्सो की धारा 6 के आरोप में आजीवन सश्रम कारावास व 3,000/- रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। व्यतिक्रम पर 1-1-1 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण छन्नू लाल साहू, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार पीड़िता के पिता के द्वारा दिनांक 12 मार्च 2021 को थाना देवरी में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया, कि उनकी नाबालिग बेटी दिनांक 11 से 12 मार्च 2021 के मध्य रात्रि करीबन 02 से 03 बजे के मध्य ग्राम में नाच देखने के लिये गई थी जो अभी तक घर वापस नहीं आयी है, जिसका परिवार, रिश्तेदारों में पता तलाश किया पर पता नहीं चला। उसकी नाबालिग पुत्री को अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया है कि रिपोर्ट पर प्रधान आरक्षक सुधीर किरपोट्टा के द्वारा गुम इंसान कायमी क्र० 12 / 2021 कायम किया गया। प्रधान आरक्षक 965 सेतुराम खरे द्वारा अपराध क्र० 29/2021 धारा 363 भा.दं.सं. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता को आरोपी समीर कुमार नाग साकिन- मलप्पा कैम्प किरंदुल, थाना-किरंदुल, जिला-दंतेवाड़ा (छ.ग.) के कब्जे से बरामद किया गया। जहां पीड़िता ने बतायी कि वह बचपन में अपनी दादी के साथ किरंदुल बैलाडिला जिला दंतेवाड़ा में रहकर पढ़ाई कर रही है। कोरोना लॉकडाऊन होने के कारण स्कूल बंद होने से अपने माता-पिता के पास अपने ग्राम आ गयी। किरंदुल में रहने वाले आरोपी समीर कुमार नाग से दोस्ती हो जाने से फोन पर बातचीत होने लगी। दिनांक 11/03/2021 को समीर के द्वारा प्रपोज कर कहा कि मैं तुम्हे बहुत चाहता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आरोपी अपने मोटरसायकल में बिठाकर दंतेवाड़ा दंतेश्वरी मंदिर में ले जाकर पीडिता के मांग में सिंदुर भरकर शादी कर पत्नी बनाकर अपने साथ ग्राम मांझीगुड़ा थाना बोईपारी गुडा, जिला – कोरापुर उड़िसा में रखा था। जहां पर पीडिता के साथ लगातार कई बार जबरदस्ती दुष्कर्म किया। 03 अप्रैल 2021 को थाना देवरी के पुलिस द्वारा आरोपी से पीड़िता को बरामद कर वापस थाना देवरी लाया गया। आरोपी के कृत्य से पीड़िता 2 माह की गर्भवती हो गयी। पीड़िता नाबालिग होने से गर्भपात कराकर डी.एन.ए. टेस्ट हेतु भेजा गया, जहां डी.एन.ए. रिपोर्ट में पीड़िता और आरोपी को शिशु का जैविक माता-पिता होना पाया गया। तत्पश्चात् संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के खिलाफ अपराध पाये जाने पर आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र विचारण न्यायालय में दिनांक 02 जून 2021 को प्रस्तुत किया गया। पीड़िता के प्रकरण की विवेचना निरीक्षक पद्मा जगत व निरीक्षक नवीन कुमार बोरकर के द्वारा किया गया । न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।