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बालोद के इस सरपंच की जमीन विवाद के चलते हुई थी हत्या, मामले में छह आरोपियों को मिला आजीवन कारावास

बालोद । सरोज नंद दास, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बालोद (छ.ग.) के द्वारा छह आरोपियों 1. अशोक कुमार साहू आ० कामता साहू उम्र 37 वर्ष, हरिशचन्द्र आ स्व. पंचम साहू, उम्र 53 वर्ष, 3. नेमीचंद साहू उर्फ नवीन साहू आ० हरीशचंद्र साहू, उम्र-25 वर्ष, 4. हेमन्त कुमार साहू आ. स्व.गुहाराम साहू, उम्र 41 वर्ष, 5. कामता साहू आ. स्व. पंचम साहू, उम्र 61 वर्ष, 6. पूनमचंद सार्वा / साहू आ. हरीशचंद्र सार्वा / साहू उम्र- 26 वर्ष, सभी निवासी-चिरईगोड़ी, थाना-बालोद, जिला-बालोद (छ.ग.), को भा.द.वि. की धारा 302 के आरोप में सभी आरोपीगण को आजीवन कारावास व सभी को 1,000-1,000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी चित्रांगद देशमुख, अतिरिक्त लोक अभियोजक के द्वारा किया गया, जिसके अनुसार- दिनांक 25 जनवरी 2021 को ग्राम चिरईगोडी में मृतक ओंकार साहू पिता स्व. शांत कुमार साहू, उम्र 45 वर्ष, साकिन करहीभदर, थाना व जिला बालोद (छ.ग.) का मर्ग हो जाने की सूचना पर मौके पर पहुंच कर प्रार्थी पुरानिक राम साहू निवासी करहीभदर की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध मर्ग इंटीमेशन कायम कर विवेचना में लिया गया। मर्ग पंचनामा कार्यवाही दौरान पाया कि मृतक ओंकार साहू का शव घटनास्थल खेत में रखे एक लाल रंग के मैसी ट्रेक्टर के बड़े चक्का एवं ट्रेक्टर के पीछे लगे दतारी के मध्य पेट के बल कीचड़ से सना हुआ मिला, जिसे बाहर निकालकर देखा तो मृतक के सिर के बीचों-बीच व शरीर के अन्य हिस्सों को डण्डा, राड आदि से मारकर हत्या करना पाया गया।

प्रकरण की विवेचना दौरान आरोपीगण अशोक कुमार साहू, हरीशचन्द्र साहू, नेमीचंद साहू, हेमन्त कुमार साहू को अभिरक्षा में लेकर मेमोरेण्डम कथन एवं साक्षियों के कथन से पाया कि आरोपी अशोक कुमार साहू, हरिश्चन्द्र साहू नेमीचंद साहू, हेमन्त कुमार साहू, कामता साहू एवं पुनम साहू सभी मिलकर मृतक आंकार साहू के साथ घटनास्थल खेत में धान बोवाई की बात को लेकर लड़ाई-झगड़ा कर सभी मिलकर ओंकार साहू को लाठी डण्डा, पाना एवं फावड़ा से मारकर हत्या करना एवं घटना के पश्चात् ओंकार साहू की हत्या को छुपाने के लिए शव को खेत में रखे ट्रेक्टर के बड़े चक्का एवं पीछे लगे दतारी के बीच में डाल दिया। आरोपियों द्वारा धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से धारा 302, 201, 147 भा.दं.वि. के तहत् अपराध क्रमांक 28/2021 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना पश्चात् निरीक्षक जी. एस. ठाकुर द्वारा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बालोद, जिला बालोद (छ.ग.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां से मामला दिनांक 24.05.2021 को माननीय सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में उपार्पित किया गया। जहां विचारण के दौरान आये साक्ष्य के आधार पर आरोपीगण को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

By dailybalodnewseditor

2007 से पत्रकारिता में कार्यरत,,,,,कुछ नया करने का जुनून, कॉपी पेस्ट से दूर,,,

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