बालोद की बड़ी खबर : हत्या के आरोपी को मिला आजीवन कारावास
बालोद। सरोज नंद दास, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी चंदूलाल ढालेन्द्र पिता स्व. रमेसर ढालेन्द्र, उम्र 32 वर्ष, निवासी कर्रेगांव (नयापारा ). थाना मंगचुवा, जिला बालोद (छ.ग.) को भा.द.वि. की धारा 302 के आरोप में आजीवन कारावास व 1,000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी चित्रांगद देशमुख, अतिरिक्त लोक अभियोजक के द्वारा किया गया, जिसके अनुसार दिनांक 18/01/2021 को प्रार्थी प्रभुराम ने थाना मंगचुवा में इस आशय की रिपोर्ट लिखाया कि दिनांक 17.01.2021 को उसके पिता बिहारीलाल गांव के जानवरों को चराने गये थे, शाम 6 बजे वे घर आये और रबेल ढालेन्द के घर बैठने गये। 07:30 बजे उसकी पुत्री कु० भूमिका आकर बताई कि दादा बिहारीलाल को चंदूलाल मार रहा है, तब वह दौड़कर गया और देखा कि उसके पिताजी को चंदूलाल पक्षपाती करते हो कहकर अश्लील गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुए डण्डे से मारपीट कर रहा था। उसके पिता बिहारी लाल जमीन पर चित्त पड़े थे, जिसे वह उठाकर घर लाया, उसका बड़ा भाई कार्तिक भी आ गया। घटना को गजेन्द्र, भूमिका, बेल ढालेन्द्र और आसपास के लोग देखे। उक्त रिपोर्ट पर थाना मंगचुवा द्वारा अपराध क्रमांक 03/2021. धारा 294, 323, 506 भा.दं.सं. के तहत प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा प्रभुराम के बताये अनुसार तैयार कर घटना स्थल से एक लकड़ी का सूखा डण्डा जप्त किया गया। और आहत बिहारी लाल को अंबागढ़ चौकी अस्पताल ले जाया गया। वहां से आहत को मेडिकल कॉलेज अस्पताल राजनांदगांव रिफर किया गया, वहां से पुनः डॉ० भीमराव चिकित्सालय रायपुर और वहां से डी.के.एस. रायपुर ईलाज के लिये ले जाया गया। जहां उसका ईलाज चला, लेकिन बिहारी के स्थिति में कोई सुधार नहीं होने के कारण दिनांक 16.01.2021 को बिहारी को ग्राम लाया गया। दिनांक 24.02.2021 को बिहारीलाल की मृत्यु हो गई, जिसकी सूचना मिलने पर थाना मंगचुवा द्वारा अकाल एवं आकस्मिक मृत्यु की सूचना दर्ज कर मृतक बिहारी लाल के शव का नक्शा पंचायतनामा की कार्यवाही कर उसके शव का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें यह पाया गया कि मृतक की मृत्यु अभियुक्त द्वारा पहुंचाई गई चोट के परिणामस्वरूप हुई है। तत्पश्चात् अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्षियों का कथन लेकर मृतक से संबंधित ईलाज के दस्तावेज जप्त कर शेष आवश्यक विवेचना पश्चात् उप निरीक्षक दिलीप नारायण नाग द्वारा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डौण्डीलोहारा जिला बालोद (छ.ग.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां से मामला दिनांक 21.06.2021 को माननीय सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में उपार्पित किया गया। जहां विचारण के दौरान आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।