बिजली बिल बकायेदारों के लिए बड़ी राहत! ‘बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026’ शुरू, लाखों उपभोक्ताओं को मिलेगी भारी छूट

बालोद, 13 मार्च 2026। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को राहत देने के उद्देश्य से “बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026” का शुभारंभ किया है। इस योजना की शुरुआत 12 मार्च 2026 को रायपुर के मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में की गई।
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज के अध्यक्ष डॉ. रोहित यादव और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के एमडी भीमसिंह कंवर के मार्गदर्शन में तैयार इस योजना के माध्यम से बकाया बिजली बिल से परेशान उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने वाली है।

दुर्ग, बालोद और बेमेतरा के 3 लाख उपभोक्ताओं को लाभ

यह योजना मुख्य रूप से निम्नदाब घरेलू, बीपीएल और कृषि श्रेणी के अशासकीय उपभोक्ताओं के लिए लागू की गई है।
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) के दुर्ग रीजन के लगभग 3 लाख उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलेगा, जिन पर करीब 72 करोड़ रुपए का बकाया है।

बकाया राशि पर मिलेगी बड़ी छूट

योजना के तहत अलग-अलग श्रेणियों के उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल में विशेष छूट दी जाएगी।

  • निष्क्रिय बीपीएल उपभोक्ता – मूल राशि पर 75% छूट और अधिभार पर 100% छूट
  • निष्क्रिय घरेलू उपभोक्ता – मूल राशि पर 50% छूट और अधिभार पर 100% छूट
  • निष्क्रिय कृषि उपभोक्ता – मूल राशि पर 50% छूट और अधिभार पर 100% छूट

इसी तरह सक्रिय बीपीएल उपभोक्ताओं को भी बकाया अवधि के आधार पर 50 से 75 प्रतिशत तक मूल राशि में छूट और अधिभार में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

किश्तों में भुगतान की भी सुविधा

31 मार्च 2023 की स्थिति में सक्रिय घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को अधिभार में 100 प्रतिशत छूट के साथ किश्तों में भुगतान करने की सुविधा भी दी जाएगी।

  • एकमुश्त भुगतान – मूल राशि में 10% छूट
  • तीन किश्तों में भुगतान – मूल राशि में 5% छूट
  • छह किश्तों में भुगतान – मूल राशि में छूट नहीं, लेकिन अधिभार में 100% छूट

पंजीकरण अनिवार्य, 10% राशि जमा करनी होगी

इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र उपभोक्ताओं को मोर बिजली एप या संबंधित वितरण केंद्र एवं जोन कार्यालय में जाकर पंजीकरण कराना होगा।
पंजीकरण के लिए उपभोक्ता को कुल बकाया राशि का कम से कम 10 प्रतिशत जमा करना अनिवार्य होगा।

मीटर वाचकों के लिए भी प्रोत्साहन

योजना को सफल बनाने के लिए विभाग ने मीटर वाचकों के लिए प्रोत्साहन पैकेज भी घोषित किया है। उपभोक्ताओं को भुगतान के लिए प्रेरित करने पर उन्हें एकमुश्त भुगतान पर 5 प्रतिशत (अधिकतम 1000 रुपए) और किश्तों में भुगतान पूर्ण होने पर 5 प्रतिशत (अधिकतम 500 रुपए) तक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

14 मार्च को लोक अदालत में मिलेगा सुनहरा मौका

सीएसपीडीसीएल दुर्ग क्षेत्र के मुख्य अभियंता संजय खंडेलवाल ने बताया कि 14 मार्च 2026 को आयोजित लोक अदालत में दुर्ग रीजन के 9374 पात्र उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किया गया है।
दुर्ग, बालोद और बेमेतरा के जिला न्यायालयों में आयोजित इस लोक अदालत में उपभोक्ता मौके पर ही अपने प्रकरणों का निपटारा कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

विभाग ने सभी पात्र उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने बकाया बिजली बिल का निपटान करें और बिजली कंपनी के सुदृढ़ीकरण में सहयोग करें।

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