नाबालिग से दुष्कर्म करने पर 20 वर्ष का सश्रम कारावास

बालोद। मुकेश कुमार पात्रे विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद के न्यायालय द्वारा आरोपी वेश कुमार राना पिता मुलु राम राना, उम्र 21 वर्ष, निवासी- किल्लेकोडा, थाना डौण्डीलोहारा, जिला-बालोद (छ०ग०) को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 व पॉक्सो की धारा 6 के अपराध में बीस वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो), छन्नू लाल साहू के अनुसार अभियोगी / सूचनाकर्ता पीड़िता के पिता है जो एक ग्राम, थाना डौण्डीलोहारा में अपने परिवार के साथ निवास करते हैं तथा खेती किसानी का काम करते हैं। पीड़ित बालिका उसकी पुत्री है, जिसकी उम्र 17 वर्ष 06 माह है। जिसे आरोपी वेश कुमार राना नाबालिग होना जानते हुए जानबुझकर बहला-फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर अपने खेत के लॉरी (झोपडी) अंदर ले जाकर घटना 28 अक्टूबर.2020 और 30 अक्टूबर 2020 को पीड़िता के साथ जबरदस्ती बलात् संभोग किया है। प्रार्थी पीडिता के पिता के लिखित आवेदन के आधार पर आरक्षी केन्द्र डौण्डीलोहारा में निरीक्षक पदमा जगत द्वारा आरोपी वेश कुमार राना के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया। निरीक्षक आर.पी. यादव द्वारा प्रकरण विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। जहां विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

You cannot copy content of this page