बालोद। गुंडरदेही
डीजीपी ने दुष्कर्म, अपहरण सहित महिलाओं से संबंधित अन्य अपराधों पर गंभीरता से कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसमें किसी तरह की देरी नहीं की जाएगी। जिसके मद्देनजर अब बालोद जिले में भी इसी तेज गति से कार्रवाई शुरू हो गई है। आज तीन अलग-अलग मामलों में दुष्कर्म, अपहरण व पॉक्सो एक्ट के आरोपियों को पुलिस ने रिमांड पर जेल भेजा। तो वहीं जांच कर अंतिम प्रतिवेदन भी पेश किया गया। गुंडरदेही में एक अपहरण व दुष्कर्म के केस में गिरफ्तारी हुई तो पिछले दिनों रनचिराई क्षेत्र में जो दुष्कर्म के मामले सामने आए थे उसमें भी कोर्ट में चालान प्रतिवेदन पेश किया गया।
3 नवम्बर को हुआ था नाबालिग का अपहरण, महासमुंद में मिली
दिनांक 03.11.20 को थाना गुण्डरदेही में पीड़िता के परिजनो द्वारा थाना आकर रिपोर्ट की गई थी, कि उनकी नाबालिक बच्ची सुबह 10 बजे से घर पर नही है। आस पास के ईलाके में परिवारजनो के यहां पता तलाश किया गया। नाबालिक बच्ची का कहीं भी पता नही चला है। रिपोर्ट पर थाना गुण्डरदेही 363 भादवि के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।विवेचना क्रम में यह पता चला कि आरोपी संदेही डुमेश कुमार गुप्ता ऊर्फ डोमू पिता बृजलाल गुप्ता उम्र 24 वर्ष सा0 गाड़ाघाट थाना पाण्डुका जिला गरियाबंद द्वारा लड़की को भगाकर ले गया है। विशेष टीम तैयार कर आरोपी व अपहृता की पता तलाश हेतु सिरपुर महासमुंद रवाना किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी की गई। सम्पूर्ण जांच विवेचना में यह बात सामने आई कि आरोपी द्वारा नाबालिग को शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर जबरदस्ती भगाकर ले जाया गया है एवं उसके साथ में अनैतिक संबंध बनाया गया। प्रकरण में लड़की के कथनानुसार धारा 363,366,376(2)(ढ), भादवि व 4,5(ठ),6 पॉक्सो एक्ट आदि सुसंगत धाराओं के तहत् आरोपी की गिरफ्तारी कर आरोपी के विरूद्ध अंतिम अभियोजन पत्र 04 दिवस के भीतर पूरी कर न्यायालय पेश किया गया।