BREAKING NEWS-बालोद जिले में चीनी सहित विदेशी पटाखों का भण्डारण और विक्रय पर लगा प्रतिबंध, चोरी छिपी बिकी तो होगी कड़ी कार्रवाई, देखिये क्या नियम है कलेक्टर के आदेश में
बालोद। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जनमेजय महोबे ने पुलिस अधीक्षक, समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारियों और नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को पत्र जारी कर कहा है कि चीनी एवं अन्य विदेशी पटाखों का आयात बिना लायसेंस पूर्णतः वर्जित है और डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड द्वारा चीनी अथवा अन्य विदेशी पटाखों के आयात के लिए कोई लायसेंस जारी नहीं किया गया है। चीनी एवं अन्य विदेशी निर्मित सभी प्रकार के पटाखों का परिवहन, भंण्डारण एवं विक्रय पूर्ण रूप से वर्जित है, लेकिन ये देखने में आ रहा है कि चीनी एवं अन्य विदेशी पटाखे बाजार में विक्रय हेतु उपलब्ध रहते हैं। स्पष्ट है कि इसका गैर कानूनी ढंग से परिवहन, भण्डारण एवं विक्रय किया जा रहा है। अतः आगामी त्यौहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए सघन अभियान चलाकर इसकी जॉच कराई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि चीनी एवं अन्य विदेशी पटाखों का परिवहन, भण्डारण और विक्रय न होने पाए। यदि चीनी एवं अन्य विदेशी पटाखों के परिवहन, भण्डारण तथा विक्रय का मामला पाया जाता है तो ऐसे पटाखों की जब्ती कर विस्फोटक नियम 2008 एवं विस्फोटक अधिनियम 1884 के तहत कार्यवाही की जाए।