DAILY BALOD NEWS

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कहीं महुआ तो कहीं पौवा का जोर, आबकारी विभाग ने दबिश देकर एक महिला सहित 2 को पकड़ा

बालोद। सचिव सह आबकारी आयुक्त निरंजन दास एवं प्रबंध संचालक ए.पी. त्रिपाठी, उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता एस.एल.पवार तथा कलेक्टर बालोद जन्मेजय महोवे के निर्देशन एवं सहायक आयुक्त आवकारी राजेश जायसवाल के मार्गदर्शन में जिला बालोद के टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुये श्रीमती नेहा सिंह परिवीक्षाधीन आबकारी उपनिरीक्षक एवं श्री एस. आर भाण्डेकर आवकारी उपनिरीक्षक वृत्त बालोद द्वारा अवैध हाथ भटठी महुआ मदिरा निर्माण धारण पर सतत् कार्यवाही करते हुये जिला बालोद (छ.ग.) में अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही की गई।

जिसके तहत आरोपी श्रीमती पूर्णिमा बाई महार पति- शिवाजी महार, जाति- महार, उम्र-31 वर्ष, निवासी वार्ड क्र. 06, बाजारपारा ग्राम- अरकार, चौकी कवर, – थाना गुरूर, जिला – बालोद द्वारा अवैध रूप से हाथ भट्ठी महुआ मदिरा निर्माण एवं धारण की सूचना पर विधिवत रूप से कार्यवाही करते हुए 04 लीटर हाथ भट्ठी निर्मित महुआ शराब एवं 50 कि.ग्रा. महुआ लहान को कब्जे में आबकारी विभाग ने लिया। आरोपी के विरूद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) क का जमानती अपराध कायम किया गया। उक्त कार्यवाही में भोजराम रत्नाकर आबकारी मुख्य आरक्षक मिलाप मण्डावी, ताम्रध्वज ठाकुर, आबकारी आरक्षक उपस्थित रहे।


इसी तरह आरोपी वीरेन्द्र कुमार पिता भगवान दास टण्डन, – जाति- सतनामी, उम्र 25 वर्ष, निवासी वार्ड क्र. 13 टेकापार, थाना-बालोद द्वारा अवैध रूप से मदिरा धारण परिवहन एवं विक्रय की सूचना पर विधिवत रूप से कार्यवाही करते हुए 80 पौवा देशी मदिरा प्लेन को कब्जे लेकर आरोपी के विरूद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) गिरफ्तार किया गया है। क. 34 (2).59- क. का गैरजमानती अपराध कायम कर आरोपी को जेल भेजा गया।
उक्त कार्यवाही में श्रीमती नेहा सिंह परिवीक्षाधीन आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त गुरूर तथा श्री मिलाप मण्डावी, ताम्रध्वज ठाकुर, एवं चन्द्रशेखर सिंहसार आबकारी आरक्षक उपस्थित रहे।

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