नियमों की धज्जियां उड़ा कर सड़क बनाने वाली बिल्डर के खिलाफ सड़क पर उतर रहे हैं युवा कांग्रेस, दुर्ग में सोमवार को बड़ा आंदोलन, अल्टीमेटम देकर प्रशासन को चेतावनी

दुर्ग। दुर्ग जिले में एक बिल्डर के खिलाफ नियमों की धज्जियां उड़ा कर सड़क निर्माण करने के मामले में सोमवार को बड़ा आंदोलन होगा। युवा कांग्रेस द्वारा इसको लेकर जिला कलेक्टर के नाम से ज्ञापन देकर चेतावनी दी गई है। नारेबाजी के साथ विगत दिनों धर्मेश देशमुख सचिव जिला युवा कांग्रेस दुर्ग के नेतृत्व में युवाओं ने ज्ञापन सौंपा है। जिसके अनुसार लोक निर्माण विभाग की सड़क निर्माण कर रहे ठेकेदार, जिला खनिज अधिकारी व लोक निर्माण विभाग के अधिकारीयों के खिलाफ शिकायत की गई है।

ज्ञापन में बताया गया है कि लोक निर्माण विभाग के द्वारा राज्य सड़क परियोजना के तहत बनाई जा रही सड़क जिसे मेसर्स किरण बिल्डकॉन के द्वारा बनाया जा रहा है। जो की वर्ष 2018-19 के बजट में शामिल जिला दुर्ग के पुलगांव नाका से अंजोरा तक फोरलेन मार्ग लं. 6.50 किमी. की निर्माण कार्य जिसकी लागत 5639.39 लाख (रूपए छप्पन करोड़ उन्नतालिश लाख उन्नतालिश हजार मात्र) की लागत आई है। ऐसे ही वर्ष 2019-20 के बजट में शामिल जिला दुर्ग के नेहरू नगर चौक से राजेन्द्र पार्क गंजपारा मिनीमाता चौक मार्ग चौड़ीकरण सुद्ढ़ीकरण लं 6.35 किमी. निर्माण कार्य जिसकी लागत 6818.94 लाख (रूपए उनसठ करोड़ तेयिस लाख पैंसठ हजार मात्र) की लागत आई है।

आरोप है कि इस सड़क में विभिन्न गौण खनिजों का उपयोग गैर कानूनी रूप से अवैध तरीके से खोद कर किया गया हैं। इस सड़क के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग के द्वारा जारी एस्टीमेट, जिसमें विभिन्न गौण खनिजों के उपयोग की मात्रा का उल्लेख किया गया है। इन एस्टीमेट के अनुसार सड़क के निर्माण में लाखों क्यूबिक मीटर गौण खनिज का उपयोग किया गया है। ठेकेदार के द्वार अगर किसी भी प्रकार से गौण खनिज का उपयोग किया जाता है तो ठेकेदार के द्वारा गौण खनिज की मात्रा के अनुसार रायल्टी जिले के खनिज शाखा में जमा किया जाता है। अगर ठेकेदार के द्वारा सड़क के निर्माण के दौरान उपयोग किए गए गौण खनिज के अनुसार रायल्टी खनिज विभाग में जमा नहीं किया जाए, तो ठेकेदार से लोक निर्माण विभाग के द्वारा साल 2015 में सड़क निर्माण के लिए जारी एस.आर.ओ. के तहत जुर्माना वसुला जाना चाहिए। इसका मतलब उपयोग किए गए गौण खनिज की प्रति क्यूबिक मीटर के हिसाब से रायल्टी का दस गुना वसुला जाना चाहिए। मेसर्स किरण बिल्डकॉन के प्रोपराइटर का संबंध प्रदेश में सत्ता में आसिन बड़े राजनितिक परिवारों से है। इस वजह से लोक निर्माण विभाग के बड़े अधिकारी सड़क के निर्माण के लिए जारी टेंडर के नियम व शर्तों का पालन न होने के बावजूद चुप्पी साधे हुए है। इस सड़क तो ठेकेदार के द्वारा मनमाने तरीके से बनाया जा रहा है। पूर्व में मेसर्स किरण बिल्डकॉन के द्वारा कोरोना के दूसरे लहर के दौरान लगे लॉकडाउन के दौरान ग्राम पंचायत थनौद स्थित राजा तालब से करोड़ो की मुरूम चोरी कर इस सड़क में खपाया गया था। इस मामले को जिले भर की मीडिया ने प्रमुखता से अपने प्रकाशन के माध्यम से जिला प्रशासन के सामने रखा था। अवैध रूप से हो रहे इस खनन के खिलाफ सैकड़ों की संख्या में शिकायत के बावजूद जिला प्रशासन के द्वारा इस मामले में सिर्फ खानापूर्ती की कार्यवाही की गई थी। और मेसर्स किरण बिल्डकॉन मात्र 7 लाख रूपए का जुर्माना लगाया गया। जबकी इस तालाब से निकाली गई मुरूम पर 5 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना उक्त ठेकेदार पर लगाया जाना चाहिए। उक्त जगह से मुरूम चोरी के बाद ठेकेदार के द्वारा ग्राम पंचायत बिरेझर में 50 एकड़ से किसानों की भूमी को डरा धमकाकर खोद दिया गया है। औऱ अवैध रूप से निकले मिट्टी और मुरूम को सड़क में खपाया गया है। दुर्ग जिले से मुरूम समाप्त हो जाने के बाद ठेकेदार के द्वारा दुर्ग जिले के समीप गांव ग्राम पंचायत धिर्री से अवैध रूप से मुरूम चोरी कर उपयोग किया जा रहा है। पूर्व में जिला प्रशासन के द्वारा की गई कार्यवाही महज खानापूर्ती की थी। उक्त ठेकेदार के द्वारा वर्तमान समय में बनाये जा रहे सड़क में उपयोग किए गए मुरूम की मात्रा की जांच की जांए एवं शासन के नियम के अनुसार प्रकरण दर्ज कार्यवाही की जाएं। इस सड़क के निर्माण में लाखों क्यूबिक मीटर गौण खनिज का उपयोग किया गया है। सड़क में उपयोग किए गए गौण खनिज को अवैध रूप से खोद कर उपयोग किया गया है। बिना शासन के अनुमित के अवैध रूप से गौण खिनज को खोदना व परिवहन कर अपने नीजी कार्य हेतु (सड़क निर्माण) इसका उपयोग करना गैरकानूनी है एवं छत्तीसगढ़ राज्य भू संहिता अधिनियम 1959 की धारा 247(7)/खिनज नियमवाली 2015 के नियम 71(5) के अंतर्गत दंडिनय अपराध है और इस तरह से अवैध रूप से खनन करने वालों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनसे बाजार मुल्य से दो गुना वसूला जाता है, और रायल्टी का दस गुना वसुला जाता है। ज्ञापन में मांग है कि बिरेझर के खेतों की जांच की जाए, ग्राम पंचायत थनौद के राजा तालाब में हुई खुदाई की जांच शिकायतकर्ता के समक्ष की जाएं। जांच के दौरान तालाब से निकाले गए मुरूम की मात्रा, तालब के पूर्व स्वरूप व खोदाई के बाद बिगड़े तालाब के स्वरूप के अंतर को देखा जांए । साथ ही ग्राम पंचायत धिर्री के खेतों, अंडा के समीप ग्रामों से हुई अवैध खुदाई की जांच की जांए। बिना रायल्टी के मुरुम को अवैध तरीके से निर्माणाधिन सड़कों में खपाये जाने पर भी रोक लगाया जाए। ठेकेदार, लोक निर्माण विभाग, खनिज शाखा, आरटीओ को निर्देशित किया जाए की बिना रायल्टी के मुरुम के परिवहन पर तत्काल कार्यावीह की जाए।
यदी 7 दिवसो के भीतर जिला कार्यालय के द्वारा इस मामले में कार्यवाही नहीं की गई तो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा बड़ी संख्या में क्षेत्रीय ग्रामीणों के साथ मिलकर दुर्ग अंजोरा से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक पद यात्रा निकाला जाएगा और ठेकेदार व जिला प्रशासन के खिलाफ लोक निर्माण विभाग के मंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। साथ ही ग्राम पंचायत अंडा से कलेक्टर कार्यालय और नेहरूनगर चौक से कलेक्टर कार्यालय तक युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ कलेक्टर कार्यालय में पदयात्रा के माध्यम से आंदोलन किया जाएगा।

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