गुरुर/ बालोद। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी माखन लाल साहू निवासी पिकरीपार थाना गुरूर जिला बालोद दिनांक 19.11.2021 को मोटर सायकल हीरो होण्डा स्पेलेण्डर प्लस क्रमांक सीजी 07 एल टी 5468 को मेन रोड पिकरीपार उमेंन्दी हॉलर मिल के पास खड़ी कर अपने खेत हार्वेस्टर देखने गया था। खेत से वापस करीब 12.00 बजे आकर देखा तो उक्त रखे स्थान पर मोटर सायकल नहीं थे। कोई अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ले गया था प्रार्थी कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 425/21 धारा 379 भादवि कर विवेचना में लिया गया। मोटर सायकल चोरी की घटना को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय डी. आर. पोर्ते के निर्देशन में टीम गठित कर प्रकरण की अज्ञात आरोपी की पता तलाश की जा रही थी। पता तलाश दौरान दिनांक 29.11.2021 को मुखबीर सूचना मिला कि एक संदेही व्यक्ति अरमरीकला बस स्टैण्ड के पास मोटर सायकल बिक्री करने के लिये घुम रहा है कि सूचना पर हमराह स्टॉप के रवाना होकर अरमरीकला पहुंचकर संदेही व्यक्ति को मोटर सायकल के साथ पकडे। पुछताछ करने पर संदेही व्यक्ति ने अपना नाम पता उमेश कुमार यादव उर्फ सन्नाटा उर्फ कटप्पा पिता संतराम यादव उम्र 34 वर्ष निवासी बघेरा थाना सिटी कोतवाली जिला दुर्ग का रहने वाला बताया एवं अपने पास रखे मोटर सायकल क्रमांक सीजी 07 एलटी 5468 को घटना दिनांक 19.11.21 को पिकरीपार मेन रोड के पास चोरी करना स्वीकार किया मामले में आरोपी के कब्जे से उसके पेश करने पर मोटर सायकल हीरो होण्डा स्पेलेण्डर प्लस क्रमांक सीजी 07 एल टी 5468 को जप्ती किया गया है। आरोपी द्वारा घटना दिनांक 22.10.21 को अरमरीकला मेन रोड से मोटर सायकल क्रमांक सीजी 07 एलटी 3464 को भी चोरी करना स्वीकार किया है। विवेचना पर आरोपी का कृत्य अपराध सदर धारा का दण्डनीय अपराध घटित करना पाये जाने से दिनांक 29.11.21 गिरफ्तार किया गया। प्रकरण की विवेचना एवं आरोपी की गिरफ्तारी कार्यवाही में निरीक्षक दिलेश्वर चन्द्रवंशी, सउनि धनेश्वर साहू, सउनि भुजबल साहू, आरक्षक पुनेश्वर ठाकुर, चंचल राम भगत, प्रवीण राजपूत, बेनी राम साहू, चन्द्रशेखर यादव, राहुल, गेवेन्द्र नेताम का योगदान रहा।
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