विशेष एनडीपीएस न्यायालय ने सुनाया फैसला, अर्थदंड नहीं देने पर 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास
बालोद। माननीय विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) बालोद श्रीमती श्वेता उपाध्याय गौर ने गांजा तस्करी के मामले में आरोपी अशोक चौरे, पिता स्व. ज्ञान सिंह चौरे, उम्र 48 वर्ष, निवासी टिकरापारा तरौद, थाना बालोद, जिला बालोद को दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹25,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने यह निर्णय 25 जुलाई 2026 को सुनाया।
प्रकरण की पैरवी शासन की ओर से घनश्याम सिंह साहू, विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस), बालोद ने की। अभियोजन के अनुसार 27 अक्टूबर 2024 को सहायक उपनिरीक्षक अनित राम यादव को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अशोक चौरे मोटरसाइकिल क्रमांक CG-24-E-6296 में अवैध गांजा लेकर बिक्री के लिए ग्राम चिल्हाटीकला की ओर जा रहा है।
सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने संभावित मार्ग पर घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा। पूछताछ के दौरान उसके पास कपड़े के बैग में अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ। वजन करने पर गांजे की कुल मात्रा 4 किलोग्राम पाई गई, जिसकी अनुमानित कीमत सैंपल सहित ₹32,000 बताई गई। आरोपी के पास गांजा रखने एवं परिवहन करने से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला।
मामले में थाना डौण्डीलोहारा में अपराध क्रमांक 158/2024 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(ख)(ii)(ख) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। विवेचना पूर्ण होने के बाद अभियोग-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक वीणा यादव द्वारा की गई। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आरोपी का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर उसे उक्त सजा से दंडित किया गया।











