ब्रेकिंग- बस कंडक्टर ने शादी का झांसा देकर किया था मुंबई सहित कई ठिकानों में ले जाकर दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, दल्लीराजहरा का मामला

बालोद । श्रीमान मुकेश कुमार पात्रे विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद के न्यायालय द्वारा आरोपी विचित्र शाह मण्डावी उर्फ विजय उर्फ एड़ा पिता स्व दौलत गण्डावी. उम्र-25 वर्ष, साकिन-चिलमगोटा, थाना-मोहला, जिला- राजनांदगांव ((छ0ग0) को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के अपराध में एक वर्ष का सश्रम कारावास व 100/- अर्थदण्ड, भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के अपराध में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 100/- अर्थदण्ड तथा लैंगिक अपराध की धारा 5 (ठ) / 6 व धारा 376 के अपराध में दस वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।प्रकरण विशेष लोक अभियोजक छन्नू लाल साहू के अनुसार अभियोगी / सूचनाकर्ता पीड़िता के पिता थाना राजहरा में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिग लड़की को घटना दिनांक 9 जनवरी 2019 को सुबह 8 बजे ग्राम पथराटोला से अपनी बड़ी मां के घर से पीड़िता उम्र 15 वर्ष स्कूल जा रही हूँ कहकर निकली थी, किंतु पीड़िता घर वापस नहीं आयी, तब आसपास पड़ोस एवं रिश्तेदारों के घर पीड़िता का पता तलाश किये, किंतु कोई पता नहीं चलने पर पीड़िता के गुम हो जाने के संबंध में गुमशुदगी रिपोर्ट आरक्षी केन्द्र राजहरा में दर्ज करवाये थे। पीड़िता के पिता के मौखिक रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केन्द्र राजहरा के स.उ.नि. हेमन सिंग ठाकुर द्वारा अज्ञात अभियुक्त के खिलाफ अपराध क० 05 / 2019 धारा 363 भा.द.वि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान अपहृत बालिका व अज्ञात आरोपी का पता तलाश किया गया। पता तलाश दौरान पता चला कि आरोपी विचित्र शाह मण्डावी उर्फ विजय उर्फ एडा मुम्बई ले गया था. जहां पर जबरदस्ती लगातार बलात्कार किया। आरोपी अपहृता को मुम्बई से वापस घर छोड़ने कहकर ट्रेन बैठाकर भाग जाना बतायी प्रकरण विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। जहां विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

बयान में यह बातें आई सामने

पीड़िता द्वारा अपने बयान में कथन दिया गया है कि आरोपी एक बस में कंडक्टर था और मेरे स्कूल जाते समय वह मुझे रोक कर कहता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैं उसे मना करती थी कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती। तो फिर वह 1 दिन जबरदस्ती मुझे मानपुर चौक के पास देख लिया और होटल में बैठा लिया और फिर तुमसे शादी करूंगा कह कर जबरदस्ती मुझे बस में बैठा कर अपने एक रिश्तेदार के गांव ले गया । केरी जुंगेरा व खडग़ांव में ले जाकर अपने रिश्तेदारों को घर रखा रहा। जहां मां मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध संबंध बनाता रहा। मैं मना करती थी तो मारपीट और गाली गलौज करता था। फिर वह मुंबई ले गया। जहां 2 माह तक मुझे झोपड़पट्टी में रखा रहा । फिर एक दिन मुझे घर भेजने की बात करने लगा और हम दोनों घर लौटने लगे। लेकिन कल्याण स्टेशन से आरोपी मुझे छोड़ कर भाग गया। वह अकेली ट्रेन से राजनांदगांव पहुंची फिर मामला पुलिस तक पहुंचा।

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