शराब के नशे में संबंध बनाने के बाद रो रही थी पत्नी, चुप नहीं हुई तो पति ने दबा दिया मुंह और नाक, दम घुटने से मौत, फांसी का रूप दिया, अब हत्या के आरोप में गिरफ्तार
बालोद। जिले के गुरुर पुलिस ने अंधे कत्ल के एक मामले को सुलझा लिया। जिसमें पत्नी की हत्या के मामले में पति को गिरफ्तार किया गया। पति द्वारा चालाकी दिखाते हुए पत्नी का नाक व मुंह दबाकर हत्या कर दी गई थी। फिर उसे फांसी का रूप देकर आराम से सो गया था। सुबह ऐसी हरकत करने लगा की पत्नी ने आत्महत्या कर ली हो लेकिन पीएम रिपोर्ट ने राज खोल दिया कि फांसी लगाने से नहीं बल्कि पहले से ही दम घुटने से उसकी मौत हुई है। पीएम रिपोर्ट के बाद तथ्य सामने आने के बाद पुलिस ने संदेहियो से पूछताछ शुरू की। शक की सुई पति पर ही थी। कड़ी पूछताछ के बाद आरोपी ने हत्या करने की बात कबूल की पुलिस ने मामले का खुलासा किया। कारण जानकर हैरान होंगे कि पत्नी, पति द्वारा शराब के नशे में जबरदस्ती संबंध बनाने से नाराज थी और उसकी हरकत के बाद वह बहुत रो रही थी। जब वह चुप नहीं हुई तो आरोपी ने उसका नाक मुंह दबा दिया और इसी दौरान दम घुटने से उसकी मौत हो गई। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 3 नवम्बर 21 को प्रार्थी गिरवर मरकाम पिता शिवकुमार मरकाम उम्र 27 वर्ष निवासी नयापारा दर्रा थाना गुरूर जिला बालोद (छ.ग.) ने थाना आकर रिपोर्ट कराया कि इसकी पत्नि मोनिका मरकाम उम्र 22 वर्ष ने 2-3 नवम्बर.2021 के दरम्यानी रात्रि फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। रिपोर्ट पर थाना गुरूर में मर्ग क्रमांक 133 / 2021 धारा 174 जॉ०फौ० कायम कर जांच कार्यवाही में लिया गया था, मर्ग सदर में मृतिका नव विवाहिता होने से नायब तहसीलदार शिवेन्द्र कुमार सिन्हा को लेकर घटना स्थल ग्राम दर्रा रवाना हुये। मर्ग पंचनामा कार्यवाही नायब तहसीलदार द्वारा की गई। बाद मर्ग जांच सउनि लोकेश्वर गंजीर द्वारा की गई। मर्ग जांच दौरान मृतिका के शव का पीएम डॉ० करूण बाम्बेश्वर द्वारा किया गया। डॉ० द्वारा मृतिका मोनिका के मृत्यु नाक मुह दबाने से दम घुटने से होना लेख किये है। जांच दौरान मृतिका के ससुराल, मायके वालो एवं गवाहो से पुछताछ कर कथन लिया गया । जो मृतिका के पति गिरवर मरकाम पर हत्या करने के संदेह व्यक्त किये। गिरवर मरकाम को हिकमत अमली से पुछताछ करने पर जुर्म स्वीकार करने पर गिरवर का मैमोरण्डम कथन लिया गया।
यह बात बताई पति ने
पति ने अपने मेमोरण्डम कथन में बताया कि दिनांक 2 नवम्बर 21 के रात शराब के नशे में अपनी पत्नि के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करने पर पत्नि द्वारा मुंह से बदबू आ रहा है, कहकर संबंध बनाने से इंकार करती रही। उसके बाद भी वह जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। जिससे उसकी पत्नि नाराज हो रही थी। तो वह उसे भाग जा साले कहकर दो-तीन थप्पड़ मारा। जिससे रोने लगी तो वह मत रो कहकर चुप कराने का प्रयास किया । फिर भी वह सिसक सिसक कर रो रही थी। उसी समय उसके मुंह और नाक को दोनों हाथ के हथेली से दबा दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। फिर डर के मारे पास में रखें सफेद रंग के गमछा को कमरे के छज्जा के नीचे लगे हुक में बांध कर व दुसरे छोर को उसके गले में बांध कर लटका दिया। आरोपी गिरवर मरकाम द्वारा अपनी पत्नि का मुंह दबाकर हत्या कबूल करने एवं साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से फांसी पर लटकाना बताने प्रकरण में धारा 201 जोडी गई। आरोपी द्वारा अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपी को 10 नवम्बर को विधिवत् गिरफ्तार गया। पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डी. आर. पोर्ते के निर्देशन में उक्त प्रकरण को सुलझाने एवं गिरफ्तारी में निरीक्षक डी० चंद्रवंशी, उप निरी० खगेन्द्र पठारे, स.उ.नि. लोकेश्वर गंजीर, भुजबल साहू, आरक्षक शेरअली खान, चन्द्रशेखर यादव, विवेक सिन्हा, पिताम्बर निषाद, लेखराम मारकण्डे की सराहनीय भूमिका रही।
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