बालोद जिले की शर्मनाक घटना पर भाई को 10 साल की सजा- अपनी ही बहन को बनाया था हवस का शिकार, मरा हुआ बच्चा पैदा होने पर दफनाया, वापस पुलिस ने कब्र खुदवा कर करवाया था डीएनए टेस्ट



बालोद ।न्यायालय मुकेश कुमार पात्र विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद छ०ग० के द्वारा आरोपी रोशन साहू उम्र 19 वर्ष निवासी- थाना रनचीराई का एक गांव, जिला- बालोद,को धारा 376, 506 भा.द.स. को प्रमाणित मानते हुए पॉस्को की धारा 5(ढ) 6 के तहत दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) छन्नूलाल साहू के अनुसार दिनांक 16.नवम्बर 2016 को नाबालिग पीड़िता की प्रसव पीड़ा होने पर सीएच.सी. गुण्डरदेही में भर्ती कराया गया। जहां पर प्रार्थिया की सूचना पर थाना रनचिरई द्वारा सी. एच. सी. गुण्डरदेही पहुचकर देहाती नालसी पर अपराध कमांक 108/2016 पर पंजीबद्ध किया गया। पीड़िता ने बतायी कि आरोपी जो उसका सगा भाई है, ने जब माता-पिता घर में नहीं रहते थे तब आरापी पीड़िता को चलो खेलते हैं कहकर जबरदस्ती अपने पिता के कमरे में ले जाकर तीन से चार बार शारीरिक संबंध बनाया है। जिसके कारण पीड़िता गर्भवती हो गई। पीडिता आरोपी को बचाने एवं लोकलाज के कारण तथा अपने भाई के डर के कारण घटना की जानकारी अपने माता-पिता को नहीं दिया था एवं आरोपी के डर के कारण पीड़िता द्वारा पहले पुलिस को झुठी कहानी बतायी थी कि घटना दिनांक 16 नवम्बर.2016 से 7 8 माह पूर्व अपने गांव के खेत तरफ गोबर उठाने अकेले गयी थी तभी एक अज्ञात आरोपी अपने मुंह मे कपड़ा को बांधकर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया और जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। जिससे पीड़िता की मासिक धर्म रुक गया। पीड़िता की पेट दर्द होने पर अपने माता-पिता को घटना की जानकारी दी। फिर बाद में पीड़िता ने सच्चाई भी बताई पहले पुलिस थाने में अज्ञात आरोपी के खिलाफ ही केस फ़ाइल हुआ था।प्रकरण में पीड़िता, आरोपी और मृत बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया गया था। जिसमें आरोपी और पीड़िता का मृत बालक का जैविक माता-पिता बताया गया था। बड़ी बात यह थी कि डीएनए टेस्ट कराने के लिए मृत बच्चा जिसे दफनाया जा चुका था उसके कब्र को फिर से खुदवाया गया और उसके हड्डी के जरिए डीएनए टेस्ट कराया गया। विवेचना के पश्चात् न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। जहां न्यायालय ने साक्षियों के परीक्षण उपरांत आरोपी के विरुद्ध अपराध सिद्ध पाते हुए उक्त कारावास से दण्डित किया गया।

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