हर रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन के साथ बाकी दिनों तक 5 बजे तक इन दुकानों को खोलने की मिली छूट, 17 मई की सुबह 6 बजे तक फिर बढ़ा बालोद में लॉकडाउन, पढ़िए आदेश में है क्या कुछ?

बालोद। जिला प्रशासन द्वारा देर रात को बालोद जिले में लॉक डाउन की अवधि को बढ़ाते हुए नया आदेश जारी किया गया है। जिसमें 6 मई की सुबह 6 बजे से लेकर 17 मई की सुबह 6 बजे तक नया लॉकडाउन अवधि निर्धारित किया गया है। इस दौरान आदेशित किया गया है कि हफ्ते में हर रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। बाकी दिन गली में संचालित किराना दुकानों सहित अन्य जरूरत की खाद्य सामग्री दुकानों को 5 बजे तक खोली जा सकेगी। होटल व रेस्टोरेंट में सुबह 7 से रात 8 बजे तक होम डिलीवरी की सुविधा होगी। लॉकडाउन के दौरान रविवार को छोड़कर अन्य दिनों में अधिकतम शाम 5 बजे तक विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए अनुमति दी गई है। दुकानों में 5 से अधिक भीड़ होने पर कार्यवाही होगी। 30 दिन के लिए दुकान सील की जाएगी। पेट्रोल पंप को अभी भी आम लोगों के लिए बंद रखा गया है। बैंकों में भी सिर्फ दुकानदारों, मजदूरी भुगतान व विभिन्न योजना के तहत लेनदेन के लिए विधिवत अनुमति लेकर शाखा प्रबंधक के जरिए आवेदन प्राप्त कर बैंक जा सकेंगे।

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