लाकडाउन के समय हो रही शादियों की ग्राम स्तर पर निगरानी करेगा कोटवार, कलेक्टर का नया फरमान
बालोद- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने आदेश जारी कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1987 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बालोद जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 26 अप्रैल 2021 प्रातः 06 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। उक्त लाॅकडाउन आदेश की कंडिका 14 में विवाह में शामिल होने के लिए अधिकतम 10 लोगों की अनुमति दी गई है। आदेश के पालन हेतु ग्राम स्तर पर ग्राम कोटवार को प्राधिकृत किया गया है। प्रत्येक ग्राम कोटवार का यह दायित्व होगा कि वह अपने क्षेत्र में होने वाले विवाह समारोह में इस नियम का कड़ाई से पालन कराए तथा उल्लंघन किए जाने की स्थिति में त्वरित रूप से अपने उच्चाधिकारी को इसकी सूचना दें। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।