November 22, 2024

निजी अस्पतालों में अब आरटीपीसीआर जांच 5 सौ 50 रूपये में होगा, शासन ने जारी किया नया आदेश, पढ़िए कोरोना संक्रमण को रोकने सरकार अब आगे क्या कुछ कर रही?

छग – कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य शासन ने  आम जनता को राहत देने की दृष्टि से निजी पैथोलॉजी लैबों और अस्पतालों में कोविड-19 की जांच के लिए आर टी पी सी आर तथा एंटीजन रैपिड टेस्ट की दरों में काफी कमी की है। निजी लैबों और अस्पतालों में रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए 1सौ 50 रूपए का शुल्क तय किया गया है। इसमें जांच, कन्जुमेबल्स, पीपीई किट इत्यादि शुल्क शामिल हैं। प्रदेश के लैबों/अस्पतालों में आर टी पी सी आर जांच के लिए 5सौ 50 रूपए की दर निर्धारित की गई है। दोनों जांच के लिए संभावित मरीज के घर से सैंपल संकलित किए जाने पर अतिरिक्त शुल्क 2सौ रूपए लिए जाएंगे। ट्रूनाट टेस्ट के लिए जांच शुल्क 1 हजार 300 और मरीज के घर जाकर लेने पर 2सौ रूपये अतिरिक्त लगेंगे।   स्वास्थ्य विभाग ने आज इस संबंध में आदेश में जारी किए है।  आदेश में कहा गया है कि सभी निजी चिकित्सालयों एवं पैथोलॉजी केन्द्रों में जांच दरों को मरीज प्रतीक्षालय, बिलिंग काउंटर पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा। यह आदेश छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डीजिस कोविड-19 रेगुलेशन 2020 की कंडिका 3 के एवं महामारी अधिनियम 1887 की कंडिका 2 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है।

कोरोना वायरस के रोकथाम एवं बचाव हेतु राज्य आपदा मोचन निधि से ज़िलों को 9 करोड़ की राशि आबंटित

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के दिशानिर्देश पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश के जिला चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य केन्द्रों तथा चिन्हांकित कोविड अस्पताल, आईसोलेशन सेंटरों में चिकित्सकीय परीक्षण हेतु मशीन और उपकरण- चिकित्सकीय उपकरण मद मे नौ करोड़ रुपये की राशि के आबंटन की स्वीकृति संचालक स्वास्थ्य सेवाएं के द्वारा प्रदान की गई है। कोविड-19 के रोकथाम एवं बचाव हेतु आपदा मोचन निधि से राज्य के सभी 28 जिलों में  राशि का आबंटन किया गया है। रायपुर जिले को 90 लाख रुपये, बलौदाबाजार जिले को 25 लाख रुपये, गरियाबंद जिले को 55 लाख, महासमुंद जिले को 35 लाख, धमतरी जिले को 40 लाख, दुर्ग जिले को 50 लाख, बालोद जिले को 10 लाख, बेमेतरा जिले को 40 लाख, राजनांदगांव जिले को 40 लाख, कवर्धा जिले को 40 लाख, बिलासपुर को 20 लाख, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही को 50 लाख, मुंगेली को 50 लाख, जांजगीर-चाम्पा को 20 लाख, कोरबा को 20 लाख, रायगढ़ को 20 लाख, दंतेवाड़ा को 20 लाख, सुकमा को 10 लाख, बीजापुर को 10 लाख, कांकेर को 25 लाख, बस्तर को 20 लाख, कोंडागांव को 30 लाख, नारायणपुर को 20 लाख, कोरिया को 30 लाख, जशपुर को 30 लाख, सरगुजा को 50 लाख, बलरामपुर को 10 लाख और सूरजपुर जिले को 40 लाख रुपये की राशि आबंटित की गई है। उपरोक्त आबंटित राशि का उपयोग केवल नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव से संबंधित कार्यों में ही किये जाने के निर्देश दिए गए हैं।

दुर्गम, अति दुर्गम और पहुंचविहीन क्षेत्रों में भेजे जाएंगे 40 एम्बुलेंस

मरीजों को अस्पताल लाने-ले जाने के लिए प्रदेश में 40 और एम्बुलेंस का संचालन किया जाएगा। राज्य के दुर्गम, अति दुर्गम और पहुंचविहीन क्षेत्रों में ये अतिरिक्त एम्बुलेंस संचालित की जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग ने शासन द्वारा खरीदे गए 40 पुराने संचालन योग्य एम्बुलेंस की सेवाएं शुरू करने के लिए प्रदेश में अभी 108-संजीवनी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा संचालित करने वाली संस्थाओं को निर्देशित किया है। स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक श्री नीरज बंसोड़ ने प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा का संचालन कर रहीं संयुक्त संस्थाओं के संचालक को पत्र लिखकर इन एन्बुलेंस का संचालन सुनिश्चित करने कहा है। उन्होंने पत्र में बताया है कि एम्बुलेंस के संचालन के लिए संस्था को प्रति माह प्रति एम्बुलेंस एक लाख 33 हजार 350 रूपए का भुगतान किया जाएगा। प्रदेश के दुर्गम, अति दुर्गम और पहुंचविहीन क्षेत्रों में एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इन्हें दूरस्थ अंचलों के जिला अस्पतालों, सिविल अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से संबद्ध किया गया है l 

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