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बड़ी खबर – अस्पतालों से लाश उठाने पर 2500 रूपये की वसूली पर स्वास्थ्य मंत्री ने यह दिया है जवाब? पढ़िये ये खबर

रायपुर – स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को समय समय पर शिकायतें मिल रही थी कि निजी चिकित्सालयों में कोविड पाजिटिव मरीज की मृत्यु हो जाने पर अस्पतालों द्वारा परिजनों से इस दुखद घड़ी में अत्यधिक राषि की मांग की जाती है । इसे रोकने के लिए विभाग ने हाल ही में  आदेष जारी किया था कि निजी अस्पताल ऐसे समय में हैंडलिंग,स्टोरेज  और मैनेजमंेट केे लिए अधिकतम केवल 2500 रूपये ले सकते है , उससे ज्यादा नही ले सकेंगे । यह आदेश पूर्व में भी जारी हुआ था। यह आदेश परिजनों को दुख के समय में राहत पहुंचाने के लिए जारी किया गया  और यह केवल निजी अस्पतालों पर लागू किया गया।  शासकीय अस्पतालों में  इस हेतुु पूर्णतः निःषुल्क व्यवस्था रहती है।

डाॅ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना और आयुष्मान योजना के तहत निजी अस्पतालों के लिए कोरोना उपचार की दरें जारी 

राज्य शासन द्वारा कोविड उपचार की अनुमति प्राप्त प्राइवेट अस्पताल जो कि डाॅ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना एवं आयुष्मान भारत योजना में पंजीकृत भी है, ऐसे समस्त अस्पतालों में कोविड उपचार की दर संबंधी आदेष जारी किया गया है।  स्वास्थ्य विभाग द्वारा कल जारी आदेष के अनुसार इस योजना के तहत प्रतिदिन के मान से जनरल वॉर्ड हेतु- रू 2000 , एच डी यू (ऑक्सीजन के साथ) 5500 रू.,आईसीयू (बिना वेंटिलेटर के) रू 7000 और आईसीयू (वेंटिलेटर के साथ)- रू 9000 रूपये निर्धारित किए गए हैं। आरटी पी सी आर की दर 550 रखी गई है। उपरोक्त पैकेज दर की परिभाषा एबी – पीएमजेवाई 2.0 गाइडलाइन के अनुसार होगी। सीटी स्कैन की जांच पर विषेष परिस्थिति में प्रतिबंध हटाया जाता है जिससे कोविड 19 महामारी के दौरान भर्ती मरीज को इसकी सुविधा मिल सके।  ज्ञात हो कि इसके पूर्व विभाग ने 12 अप्रैल को निजी अस्पतालों में उक्त योजनाओं के तहत पंजीकृत लोगों के लिए 20 प्रतिषत बिस्तर आरक्षित करने के आदेष जारी किए थे।

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