दल्ली का ये शख्स करता था तलवार बाजी व गुंडागर्दी, पुलिस कोर्ट का भी नहीं था इसको भय इसलिए कलेक्टर ने किया एक साल के लिए 5 जिले से बाहर



बालोद/दल्लीराजहरा-

जिला दण्डाधिकारी जनमेजय महोबे ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5, 6 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राजहरा थाना अंतर्गत वार्ड क्रमांक-02 पंडरदल्ली के सिन्नी उर्फ खुशहाल नोनहारे पिता राजेश नोनहारे को आगामी 01 वर्ष के लिए जिला बालोद, दुर्ग, धमतरी, राजनांदगाॅव, कांकेर जिलों की राजस्व सीमाओं से हट जाने (जिला बदर) आदेश पारित किया है।

जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पुलिस अधीक्षक बालोद के पत्र अनुसार सिन्नी उर्फ खुशहाल नोनहारे के विरूद्ध थाना राजहरा में हथियार बंद होकर लड़ाई-झगड़ा, मार-पीट, गाली-गुप्तार, तलवार लेकर घुमने, जान से मारने की धमकी देने जैसे तीन अपराधिक प्रकरण दर्ज हैं तथा एक प्रकरण विवेचना में हैं, साथ ही दो प्रकरण प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियों के दर्ज हैं, वर्तमान में कोविड-19 कोरोना संक्रमण के रोकथाम हेतु लागू धारा 144 जा.फौ. तथा लाॅकडाउन का उल्लंघन कर जुआ खेलते हुए भी आरोपी को पकड़ा गया है। अनावेदक को अपराधिक कृत्यों पर प्रतिबंध लगाने हेतु न्यायालय में पेश इस्तगासाओं का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है निरंतर अपराधिक कृत्यों में संलिप्त रहा है। अनावेदक द्वारा अपने विरूद्ध आम लोगों के द्वारा शिकायत किए जाने पर या उसके विरूद्ध थाने में रिपोर्ट किए जाने पर वह प्रार्थी तथा गवाहों को मारने-पीटने की धमकी देने का आदी हो गया है। वार्ड व थाना क्षेत्र में आरोपी द्वारा आतंक व दहशत का महौल बना दिया गया है, आरोपी की गुण्डागर्दी, रंगदारी अपने चरम पर है। सामान्य कानूनों का अनावेदक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है अतः अनावेदक सिन्नी उर्फ खुशहाल पिता राजेश नोनहारे उम्र 19 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 02, पंडरदल्ली थाना-राजहरा का वार्ड व क्षेत्र में स्वतंत्र विचरण अत्यंत घातक हो सकता है अतः अनावेदक के विरूद्ध छ.ग. राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 5 एवं 6 के अंतर्गत कार्यवाही कर जिला बालोद तथा जिला बालोद के आसपास के जिला में इसके प्रवेश को प्रतिबंधित किए जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

 जिला दण्डाधिकारी ने जारी आदेश में कहा है कि प्रकरण के अध्ययन एवं मनन करने के बाद यह समाधान हो गया है कि अनावेदक की गतिविधियाॅ अन्य कानूनी प्रावधानों से नहीं सुधर रही है। ऐसी स्थिति में अनावेदक की आपराधिक गतिविधियों से शंाति व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावनाएॅ बनी हुई है। उपरोक्त स्थितियों में छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5, 6 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए अनावेदक सिन्नी उर्फ खुशहाल नोनहारे, पिता राजेश नोनहारे उम्र-19 वर्ष साकिन वार्ड क्र.02 पंडरदल्ली, थाना राजहरा जिला बालोद को आगामी 01 वर्ष के लिए जिला बालोद, दुर्ग, धमतरी, राजनांदगाॅव, कांकेर जिलों की राजस्व सीमाओं से हट जाने (जिला बदर) आदेश पारित किया है। अनावेदक आदेश के जारी दिनांक से एक सप्ताह के भीतर उपरोक्त जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जावें एवं एक वर्ष की कालावधि अर्थात् 23 फरवरी 2022 के पहले प्रवेश न करे। अनावेदक द्वारा उक्त आदेश का पालन न करने पर उसे बलपूर्वक उपरोक्त जिलोें की सीमाओं से बाहर निकाल दिया जाए। यदि इसके बाद भी वह इस आदेश का उल्लंघन करे तो उसके विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के सुसंगत प्रावधानों के तहत् कार्यवाही की जाएगी।

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