डौंडीलोहारा।शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डौंडी लोहारा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस जागरूकता शिविर के मुख्य वक्ता के रूप में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग एक डौंडीलोहारा से सतप्रीत कौर छाबड़ा उपस्थित थीं। विधिक जागरूकता शिविर में उपस्थित विद्यालय के समस्त छात्र-छात्राओं को उन्होंने साइबर क्राइम एवं फ्रॉड के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि कोई भी बैंक का मैनेजर, पुलिस इंस्पेक्टर, कोई जज या किसी अस्पताल से कोई डॉक्टर किसी प्रकार का कोई फोन कॉल नहीं करते हैं। यदि इस तरह के कॉल आपके मोबाइल पर आता है, और आपसे ओ टी पी या अन्य जानकारी प्रदान नहीं करना चाहिए। ऐसे फोन कॉल की जानकारी तुरंत 1903 पर दिया जाना चाहिए। किसी भी अनजान लिंक को कभी भी क्लिक करके उसे डाउनलोड नहीं करना है। इसी प्रकार 18 वर्ष से कम उम्र के छात्र-छात्राओं को दुपहिया या अन्य वाहन चलाने पर उन्हें या उनके माता-पिता को विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर उनके लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को 3 साल के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है, तथा वाहन जिसके नाम से रजिस्टर्ड है,₹25000 तक जुर्माना भरना पड़ सकता है, की जानकारी प्रदान की गई। इसी कड़ी में न्यायाधीश के द्वारा पॉक्सो एक्ट से संबंधित जानकारी भी प्रदान की गई, जिसमें बालिकाओं को विद्यालय स्तर पर किसी छात्र के द्वारा शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करने पर उसकी जानकारी पोक्सो बॉक्स में डालने तथा उसका संतुष्टि पूर्ण निदान नहीं होने पर पुलिस थाने में एफआईआर करने की भी जानकारी प्रदान की गई। विधिक जागरूकता शिविर में श्री टुमन लाल साहू पैनल अधिवक्ता, श्री विजय कुमार यादव पैनल अधिवक्ता, देवेंद्र कुमार साहू पी एल बी, संस्था के प्रभारी प्राचार्य श्री एल के ठाकुर, व्याख्याता प्रदीप कुमार मेश्राम, अविनाश कुमार साहू, श्रीमती पुष्पा कटेंद्र, भूपेंद्र कुमार पटेल, हेमपुष्पा नाइक, सौरव शर्मा, हेमंत साहू आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार प्रदर्शन व्याख्याता प्रदीप कुमार मेश्राम ने किया।
शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डौंडी लोहारा में विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन
