
कुंजलाल साहू, गुंडरदेही– ग्राम सरेखा में विगत दिनों एक युवक गोवर्धन साहू की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने केस सुलझा लिया है। यह हत्या नहीं बल्कि अपराधिक मानव वध का मामला निकला। पुलिस ने लकड़ी ठेकेदार सहित पांच लोगों को पकड़ा। जिसमें 4 को गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेजा। एक नाबालिग को बाल गृह दुर्ग भेजा गया. दिनांक 03.02.2021 के रात्रि करीबन 11.30 बजे के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली की एक अज्ञात युवक का शव भाठागांव से सरेखा रोड पीपर झाड के पास ग्राम सरेखा में पडा हुआ है, जिसकी पहचान दूसरे दिन द्रोणाचार्य साहू सा0 सरेखा के 16 वर्षीय पुत्र गोवर्धन साहू पिता द्रोणाचार्य उम्र 16 वर्ष निवासी सरेखा थाना गुण्डरदेही जिला बालोद के रूप में हुई, पिता द्रोणाचार्य साहू की रिपोर्ट पर थाना गुण्डरदेही में मर्ग की रिपोर्ट लिखकर घटना के संदर्भ में बारिकी से जांच की गई। फार्रेसिंक एक्सपर्ट को मौके पर बुलाकर घटना के संदर्भ में अभिमत प्राप्त किया गया।

शव पंचनामा कार्यवाही पश्चात् मेडिकल ऑफिसर की टीम द्वारा विडियोग्राफी कराकर पी0एम0 कराया गया। पी0एम0 कराकर मेडिकल ऑफिसर से मृत्यु के संबंध में अभिमत प्राप्त किया गया। सम्पूर्ण जांचमें आरोपीगण 01. पोषण सोनकर उर्फ पोषु पिता रामलाल सोनकर उम्र 31 वर्ष 02. रूपनारायण उर्फ बल्ली पिता मंगल कंवर उम्र 22 वर्ष 03. ओमप्रकाश उर्फ छोटु पिता मोतीलाल कंवर उम्र 24 वर्ष 04. भुपेन्द्र कुमार पिता स्व.भगतराम उम्र 25 वर्ष 05. एक अपचारी बालक सभी निवासी सरेखा थाना गुण्डरदेही जिला बालोद के विरूद्ध अपराधिक मानव वध के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर अपराधिक मानव वध का साक्ष्य छुपाने व नष्ट करने के मामले में पंजीबद्ध कर आरोपीगण से ट्रेक्टर की जप्ती कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर व्यवहार न्यायालय गुण्डरदेही के समक्ष पेश करने पर जहां से न्यायालय द्वारा सभी आरोपीगण को रिमांड पर जेल भेज दिया गया। आरोपियों का कहना है की तेज रफ्तार ट्रैक्टर चलाने के दौरान मृतक युवक नीचे गिर गया था जिसकी वहीं पर मौत हो गई थी डर के कारण सभी ने मिलकर साक्ष्य छिपाया व लोगों को जानकारी देने से बचते रहे.

मृतक की चप्पल भी आरोपियों ने जला दी थी इस तरह की हरकत से लोग व पुलिस भी कन्फ्यूज थे की ये हादसा है या हत्या, या कुछ और? पुलिस ने धारा 304,34, 176, 202 ,201 के तहत अपराध क्रमांक 20/21 मे पंजीबद्ध किया है।
