बाल विवाह की रोकथाम हेतु निर्देश जारी ,,बाल विवाह कराने वालों पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई

बालोद।
कलेक्टर श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल द्वारा बाल विवाह की रोकथाम हेतु विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। श्री चन्द्रवाल ने जिले के सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और नगरीय निकायों केे मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा है कि समाज में व्याप्त इस बुराई के पूर्णतः उन्मूलन हेतु जनप्रतिनिधियों, नगरीय निकाय, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, स्वयं सेवी संगठनों एवं आमजनों से सहयोग प्राप्त कर कड़ी कार्यवाही करें। बाल विवाह केवल एक सामाजिक बुराई ही नहीं अपितु कानून अपराध भी है। उल्लेखनीय है कि 10 मई शुक्रवार को अक्षय तृतीया का पर्व है। श्री चन्द्रवाल ने इस अवधि में बाल विवाह न हो इसका विशेष ध्यान रखते हुए समुचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिले में बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच, ग्राम सचिव, वार्ड पार्षद, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्थानीय थाना प्रभारी एवं जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग को दूरभाष क्रमांक 07749-223941 तथा चाईल्ड हेल्प लाईन टोल फ्री नम्बर 1098 में भी सूचित किया जा सकता है।

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