November 21, 2024

दस वर्षीय नाबालिग के साथ अनाचार, आरोपी को बीस वर्ष का कारावास

बालोद। किरण कुमार जांगड़े, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी रूपेन्द्र कुमार वैष्णव उम्र-20 वर्ष, निवासी फरदफोड़, थाना-देवरी, जिला-बालोद (छ.ग.) को भा.द.वि. की धारा 376 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा- 4(2) के आरोप में बीस वर्ष का सश्रम कारावास व 3,000/- रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण छन्नू लाल साहू विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार पीड़िता की माता के द्वारा दिनांक 07.04.2021 को थाना देवरी में उपस्थित होकर लिखित आवेदन पेश किया कि दिनांक 07.04.2021 को सुबह 09:00 बजे गेहूं मिजाई करने ब्यारा गये थे। जब ब्यारा से 11-12 बजे दोपहर में रस्सी छोड़ने के लिए आयी तो देखी कि कमरे के अंदर से आरोपी रूपेन्द्र कुमार वैष्णव अपना पेंट को ऊपर चढ़ाकर पहनते हुए निकल रहा था और पीड़िता की माता को देखकर भाग गया। पीड़िता कमरे के अंदर जाकर देखी तो पीड़िता जोर-जोर से रो रही थी। पीड़िता की माता के द्वारा पूछने पर पीडिता ने बतायी कि वह घर के बाहर खेल रही थी, जिसे आरोपी द्वारा पकड़कर पीड़िता के घर कमरे के अंदर ले गया और दरवाजा बंद करके पीड़िता के साथ जबरदस्ती अनाचार किया। पीड़िता की माता के लिखित रिपोर्ट के आधार पर थाना देवरी, जिला बालोद के महिला सेल प्रभारी निरीक्षक पद्मा जगत द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया। तत्पश्चात् संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के खिलाफ अपराध पाये जाने पर आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की विवेचना अनुविभागीय अधिकारी पुलिस-दिनेश कुमार सिन्हा द्वारा किया गया। प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

You cannot copy content of this page