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Big News-पेशी के दौरान कोर्ट से फरार हो गया था यह आरोपित, नाबालिग से छेड़छाड़ करने पर जिला जज ने सुनाई 5 साल की सजा, आरोपी है पीड़िता का सगा चाचा

बालोद। जिला न्यायालय सत्र न्यायाधीश व प्रभार एफटीसी के.विनोद कुजूर ने आरोपी अश्वनी कुमार यादव पिता बिसौहा राम यादव उम्र 28 साल निवासी इरागुड़ा थाना गुंडरदेही जिला बालोद को भादवि की धारा 354 व पॉक्सो एक्ट की धारा 7, 8 के आरोप में 5 साल की सश्रम कारावास व भादवि की धारा 452 के आरोप में 2 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल ₹5000 अर्थदंड से भुगताये जाने का आदेश पारित किया। पूर्व में नियत निर्णय दिनांक को आरोपी न्यायालय से फरार हो गया था। जिसके कारण आरोपी के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। गिरफ्तारी हेतु पुलिस द्वारा आरोपी के घर जाने पर आरोपी फरार हो गया था। जिसे बमुश्किल गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर निर्णय पारित किया गया। विशेष लोक अभियोजक छन्नूलाल साहू के अनुसार 18 जुलाई 2018 को लगभग 1 बजे पीड़ित बालिका स्कूल से खाना खाने के लिए घर आकर अपने कमरे में बैग पैक कर रही थी। घर के सदस्य बाहर गए हुए थे। उसी समय आरोपी अश्वनी कुमार यादव जोकि रिश्ते में पीड़ित बालिका का चाचा लगता है, घर का बाउंड्री वॉल कूदकर आ गया और छेड़छाड़ करने लगा। पीड़ित बालिका डरकर चिल्लाई तथा आरोपी के अंगूठे को काटकर दौड़कर अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर दी। चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी घटनास्थल पर पहुंचे। तब तक आरोपी मौके से जा चुका था। पीड़ित प्रार्थीया के माता-पिता को फोन कर सूचना दी गई तथा पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना गुंडरदेही द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ किया गया। जिसके बाद न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। जहां विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्यों के कथन कराया गया और आरोपी को उक्त दंड से दंडित किया गया।

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