झाडू पोछा करने वाली नाबालिग को मालकिन के बेटे ने पहले प्रेम जाल में फंसाया, फिर शादी से मुकरा, दुष्कर्म के दोष सिद्ध होने पर मिला 20 वर्ष का सश्रम कारावास

बालोद। किरण कुमार जांगडे, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी विजय चन्द्राकर आ. कृष्णा चन्द्राकर, उम्र 24 वर्ष, साकिन गोडेला. थाना- अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ.ग.) को भा.दं.सं. की धारा 376 व संरक्षण अधिनियम की धारा 4 के आरोप में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण छन्नू लाल साहू, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार- दिनांक 17.08.2021 को पीड़िता थाना अर्जुन्दा में उपस्थित होकर लिखित आवेदन पेश किया कि वर्ष 2016 में ग्राम के कल्याणी चंद्राकर द्वारा अपने लड़के विजय चंद्राकर के घर में झाडू पोछा लगाने के लिए काम पर लगाई थी. जहां आरोपी विजय चन्द्राकर, पीड़िता को तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करूंगा कहकर दिनांक 02.06. 2016 के दोपहर 12 बजे पीड़िता को नाबालिग जानते हुए जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। उसके बाद लगातार शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग पीड़िता के साथ जबरदस्ती लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। वर्ष 2021 में प्रार्थिया का शादी के लिए उसके परिजन द्वारा लड़के ढूंढने लगे जिस संबंध में आरोपी को बतायी तो आरोपी द्वारा शादी से मना कर दिया तथा आरोपी की माता कल्याणी चन्द्राकर द्वारा घटना के बारे में किसी को बताओगी तो समाज में बदनाम कर देने व जान से मारने की धमकी दिया। प्रार्थिया की शादी उसके परिजन द्वारा दिनांक 03.05.2021 को कर दिये। शादी के बाद प्रार्थिया को आरोपी द्वारा ससुराल छोड़कर आने की धमकी देने लगा। प्रार्थिया जब मायके आयी तो आरोपी विजय चन्द्राकर उसे अपने घर बुलाया प्रार्थिया द्वारा मना करने पर आरोपी ने पीड़िता को मां बहन की अश्लील गाली गुप्तार कर एवं हाथ मुक्का से मारपीट किया। पश्चात् निरीक्षक पदमा जगत के द्वारा अभियुक्त के खिलाफ अपराध क्रमांक 108 / 2021 पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज किया गया था। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक कुमार गौरव साहू द्वारा किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के खिलाफ अपराध पाये जाने पर आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

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