दुकान में सामान मांगने के बहाने नाबालिग से छेड़खानी, युवक को बालोद के जज ने दिया तीन वर्ष का कारावास



बालोद। मुकेश कुमार पात्रे, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी वेदप्रकाश चंद्रवंशी पिता तेजराम चंद्रवंशी उर्फ वेदु उम्र 26 वर्ष, ग्राम भुरकाभाट, थाना सुरेगांव, जिला बालोद (छ.ग.) को भा.द.वि. की धारा 354 के आरोप में एक वर्ष का सश्रम कारावास व 500/- अर्थदण्ड व संरक्षण अधिनियम की धारा 8 के आरोप में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 1,000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण की पैरवी शासन की ओर से छन्नू लाल साहू विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के द्वारा किया गया। जिसके अनुसार घटना की संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता द्वारा दिनांक 27 अक्टूबर.2020 को थाना सुरेगांव आकर लिखित आवेदन दी, कि घटना दिनांक 27 अक्टूबर 2020 को मेरे माता पिता खेत काम करने गये थे। पीडिता घर में अपने भतीजे व बहन की बेटी के साथ थी, पीड़िता दुकान चला रही थी तभी करीब 1:30 बजे दोपहर को गांव के लड़का वेदप्रकाश चंद्रवंशी दुकान में सामान मांगने के बहाने आया और पीड़िता को बेईज्जती करने की नियत से उसके हाथ बांह को पकड़ कर खींचने लगा और किस कर रहा था और आरोपी पीड़िता को धमकी दिया कि घटना की जानकारी किसी को भी देने पर देख लेने की धमकी दिया, उसके बाद आरोपी को धक्का मारकर पीड़िता अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया। थोडी देर बाद आरोपी वहां से चला गया। माता-पिता के वापस आने पर घटना की जानकारी पीडिता ने दी । पीड़िता के पिता ने घटना के बारे में जानकारी ग्राम कोटवार को दिया । पीड़िता की लिखित रिपोर्ट के आधार पर प्रधान आरक्षक टिकेन्द्र शर्मा के द्वारा अभियुक्त के खिलाफ धारा 354 एवं संरक्षण अधिनियम की धारा 7/8 के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात् अभियोग प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की विवेचना सहायक उप निरीक्षक भागवत ठाकुर द्वारा किया गया है। प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

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