महिला बाल विकास विभाग की महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के पात्र हितग्राही आवेदक /आवेदिका का पंजीयन 10 फरवरी तक,

डौंडीलोहारा। लोकेश्वरी गोपी साहू अध्यक्ष नगर पंचायत डौंडीलोहारा ने समस्त नगरवासियों और ग्रामीण क्षेत्र वासियों को अवगत कराते हुए बताया की छत्तीसगढ़ शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग की महत्वाकांक्षी योजना
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत पात्र हितग्राही आवेदक , आवेदिका का पंजीयन और आवेदन फार्म पंजीयन स्थल कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत महिला बाल विकास विभाग कार्यालय नगर पंचायत डौंडीलोहारा मैं निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं 15 से 18 फरवरी 2023 के मध्य डौंडीलोहारा में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से प्रेरित कर आवेदन परियोजना कार्यालय में 10 फरवरी तक जमा करने हेतु प्रोत्साहित करने का कष्ट करें जिसमें गरीब परिवारों को शासन की योजनाओं का लाभ दिया जा सके योजना अंतर्गत प्रति जोड़ा ₹25000 का प्रावधान किया गया है योजना हेतु पात्रता निम्नानुसार है 1. वर की उम्र 21 वर्ष व वधू की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए 2 . वधू गरीबी रेखा अंतर्गत होनी चाहिए 3. वर-वधू पूर्व से विवाहित नहीं होनी चाहिए था 4. वर वधु का जाति प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र व माता-पिता की सहमति पत्र होना चाहिए 5. योजना प्रथम दो बालिका दोही बालिका को ही लाभ दिया जावेगा. अतः आम नागरिकों से अपील करती हूं कि शासन की महत्वपूर्ण योजना का अधिक से अधिक संख्या मे लाभ ले सकते है।

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