कब्रिस्तान के लिए जगह की मांग को सुनवाई के बाद तहसीलदार ने किया खारिज, पाररास के लोगों के पक्ष में हुआ फैसला, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने भी लगाई थी आपत्ति

बालोद। अंततः बालोद के पास वार्ड में कब्रिस्तान होने के बावजूद ईसाई समुदाय के लोगों द्वारा और अतिरिक्त जगह की मांग शासन प्रशासन से की गई थी। इस संबंध में इश्तिहार प्रकाशन के साथ दावा आपत्ति गई थी। जिस पर पाररास के लोगों सहित विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने आपत्ति लगाई थी। जहां मामले में सुनवाई के बाद तहसीलदार ने फैसला समुदाय के विरुद्ध लिया और यह तर्क दिया है कि पाररास के लोगों के हित में वहां और जगह नहीं दिया जा सकता। फैसले में कहा गया कि बालोद से 5 से 6 किलोमीटर दूर पर उन्हें जगह दिलाने के लिए प्रयास किया जाएगा। पास में पहले कब्रिस्तान है। जहां पर्याप्त जगह होने के बाद भी और मांग की गई थी। सुनवाई में लोगों के बयान लिए गए और आपत्तियों पर विचार किया गया। इसके बाद समुदाय द्वारा कब्रिस्तान की जगह की मांग को खारिज कर दिया गया। इस फैसले का विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और समस्त हिंदू समाज और पारारस बस्ती के ग्रामीणों ने स्वागत किया। ईसाइयों के द्वारा जो कुंदरू पारा महिला कॉलेज के पास कब्रिस्तान की मांग कर रहे थे जिसमें विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा आपत्ति लगाई गई थी। जिसमें फैसला परिषद बजरंग दल के हक में हुआ तहसीलदार द्वारा उनके मांग को खारिज कर दिया गया है। इस सुनवाई में लोकेश साहू, रोहित साहू गिरवर साहू और समस्त ग्रामवासी,
विष्णु परिषद बजरंग दल से उपस्थित थे।

जिला विश्व हिंदू परिषद महेंद्र सोनवानी मोनू विश्व हिंदू परिषद परिषद जिला बालोद सतीश विश्वकर्मा बजरंग दल जिला बालोद उमेश कुमार सेन और सभी बजरंगी भाई तुषार कुमार कमल बजाज आदि आशु कौशिक उपस्थित थे।

क्या था मामला

बालोद में ईसाई समुदाय द्वारा शासन प्रशासन को आवेदन देकर कब्रिस्तान के लिए भूमि आवंटन की मांग की गई थी। इस पर इश्तिहार जारी करते हुए तहसीलदार द्वारा दावा आपत्ति मंगाया गया था। इस मामले की खबर मिलने के बाद विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित अन्य संगठन ने इस मामले में आपत्ति जताई थी। संगठन का कहना है कि पहले से पाररास में ईसाई समुदाय का कब्रिस्तान है और वह पर्याप्त भी है ।इसके बावजूद सरकारी जगहों पर कब्जा करने के उद्देश्य से समुदाय द्वारा और भूमि आवंटन की मांग की जा रही है। जो कि अनुचित है। शासन प्रशासन को इस मांग को नकारना चाहिए। क्रिश्चियन (इसाई) कब्रिस्तान हेतु भूमि का आवंटन न किये जाने की मांग की गई थी। तहसीलदार , बालोद द्वारा ईसाई कब्रिस्तान हेतु भूमि ग्राम पाररास, प.ह.नं. 30, तह. व जिला बालोद स्थित भूमि खसरा नं. 735 का टु. रकबा 0.13 हे. भूमि के आबंटन बाबत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने उपरांत आम जनता से दावा / आपत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु उल्लेखित किया गया था। उस पर आपत्ति जताते हुए कहा गया कि, उक्त भूमि से लगा भूमि पर पूर्व से शमशान घाट स्थित है तथा उक्त भूमि के पास ही पूर्व से ही इसाई कब्रिस्तान की भूमि स्थित है, जो काफी बड़ी होने के कारण पर्याप्त है एवं लगभग संपूर्ण भूमि आज दिनांक तक रिक्त है।

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