छात्रा को खिलाई थी नशीली चॉकलेट, हो गया नशा, बेहोशी की हालत में गलत काम, बालोद के जज ने सुनाई दुर्ग के आरोपी को 10 साल की सजा
बालोद। इस तरह की घटना शायद आपने फिल्मों में देखी होगी। किसी लड़की को कोई नशीली चीज देकर बेहोशी के हालत में उसके साथ अनाचार किया गया हो। बालोद जिले में भी ऐसे ही घटना हुई थी। इस मामले में बालोद के एक जज ने आरोपी को सबूतों के आधार पर 10 साल की सजा सुनाई है। जिसमें आरोपी द्वारा पीड़िता छात्रा को नशीली चॉकलेट खिलाकर बेहोश कर अपने साथ सुनसान जगह ले गया और उसके साथ गलत काम किया था।
मुकेश कुमार पात्रे, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी अजीत कुशवाहा पिता राजेन्द्र प्रसाद कुशवाहा, उम्र 26 वर्ष, निवासी ए.सी.सी. चौक जामुल वार्ड क्र० 13, थाना जामुल, जिला दुर्ग (छ.ग.) को भा.द.वि. की धारा 363 के आरोप में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 /- रू० अर्थदण्ड, धारा 366 के आरोप में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 2000/- रू० अर्थदण्ड तथा भा.द.वि. की धारा 376 व संरक्षण अधिनियम की धारा 4 के आरोप में दस वर्ष का सश्रम कारावास व 3,000 /- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। छन्नू लाल साहू, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार- पीड़िता अपने पिता के साथ थाना गुण्डरदेही में उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन दर्ज कराई कि एक अज्ञात लड़का जिसका हुलिया रंग सांवला, कद लंबा, आंख के पास काला जैसा निशान है जो दिनांक 07 मई 2019 के रात्रि करीब 9 बजे मेरे मम्मी के मोबाईल पर एक अज्ञात व्यक्ति का कॉल आया। जिसे पीड़िता उठायी तब अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन पर अश्लील शब्दों का प्रयोग किया, पीड़िता द्वारा फोन काट दिया गया। आरोपी, पीड़िता की स्कूल, मार्केट आते जाते समय पीछा करता था। इसी क्रम में 14 जुलाई 2019 को सुबह 11:00 बजे घर के सामने आकर पीड़िता के मम्मी के मोबाईल पर फोन करके बोला कि एक काला रंग का मोबाईल सीम सहित घर के सामने फेंका हूँ उसी से बातें करने बोला, बात नहीं करने पर मारने की धमकी दिया। तब पीड़िता अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी कि आरोपी अजीत कुशवाहा पिता राजेन्द्र प्रसाद कुशवाहा, उम्र 26 वर्ष अपने मोबाईल नंबर से पीड़िता को उसकी मम्मी के नम्बर पर दोपहर 2:30 बजे बाफना दुकान गुण्डरदेही के पास बुलाया तथा वहीं पर उसको तीन चाकलेट खाने को दिया, जिसे खाने पर नशा हो गया फिर आरोपी उसे अपने मोटरसायकल में बिठाकर रेल्वे कॉलोनी ले गया। फिर वहां से चिचलगोंदी, चंदनबिरही, नवागांव रोड ले जाकर वहां पर सुनसान जंगल जैसे जगह पर ले जाकर गड्ढे में पीड़िता के साथ अर्धबेहोशी हालत में संबंध बनाया। उसके बाद पीड़िता को उसके मौसी के घर के पास छोड़कर भाग गया। पीड़िता की लिखित थाना गुण्डरदेही द्वारा अपराध क्र० 265 / 2019 रिपोर्ट पर प्रथम दृष्टया अपराध धारा 354 (घ)) भा.द.व. तथा संरक्षण अधिनियम की धारा 12 घटित करना पाये जाने पर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां विचारण के दौरान आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।